पटनाः पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की तत्कालीन अधीक्षक वंदना गुप्ता की जमानत याचिका पर आज 13 दिसंबर को सुनवाई की गयी. जस्टिस सुनील कुमार पनवार ने जमानत याचिका पर सुनवाई की. जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया कि आफ्टर केअर होम की अधीक्षिक की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 21दिसंबर 2023 को होगी.
जमानत याचिका का विरोधः उन्होंने कोर्ट को बताया कि अनुसंधान के क्रम में पीड़ित लड़कियों ने खुलासा किया है कि आफ्टर केयर होम में रहने वाली कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक अन्य प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि एक दूसरी लड़की ने अपने बयान में कहा है कि वर्ष 2018 में कुछ लड़के आफ्टर केयर होम में घुसे थे. उनके नामों की एंट्री केवल इस आधार पर नहीं की गई थी कि वे कथित तौर पर आफ्टर केयर होम की अधीक्षिका से संबंधित थे.
हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञानः गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह की अधीक्षिक वंदना गुप्ता द्वारा सवासिनों को नशे की सुई देकर कथित रूप से यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता था. इस आरोप के बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया था. वंदना गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता नंबर 1 की ओर से लगाए गए आरोपों के जांच की मांग उठी थी. उस वक्त पुलिस ने जांच से इंकार कर दिया था. पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार और पटना पुलिस को फटकार लगायी थी.
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