पटनाः पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है. मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. किसी मतदाता का अगर सूची में नाम छूट गया हो तो वे फॉर्म भरकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. प्रपत्र घ को प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद भी ले सकते हैं. जिससे उनका नाम मतसूची में जुड़ जाएगा.
ऑनलाइन करें आवेदन
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार युवा वोटर जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं. वे मतदाता में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन पत्र दे सकेंगे. पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही अनुरूप यह फैसला लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन पंचायत प्रखंड व जिला स्तर पर किया जाएगा. 19 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक पंचायत मतदाता सूची में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है.
विधानसभा सूची में शामिल मतदाता नहीं करें आवेदन
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 फरवरी 2021 के बाद दावा और आपत्ति नहीं की जा सकेगी. ऐसे लोग आवेदन न करें जिनका नाम विधानसभा सूची है. अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में रहेगा. .