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शादी-विवाह में हथियारों को रखें दूर, हर्ष फायरिंग हुई तो होगी जेल - हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन शख्त

Harsh Firing In Bihar: बिहार में शादी विवाह सहित अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले सावधान हो जायें. ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर एक बार फिर टेढ़ी हो गई है. पुलिस अब हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर लोगों से हर्ष फायरिंग नहीं करने की अपील की है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना में हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन शख्त
पटना में हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन शख्त
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 23, 2023, 7:20 PM IST

संजय सिंह, एडीजी, विधि व्यवस्था

पटना: अपनी हिफाजत के लिए लिया गया हथियार आजकल जानलेवा साबित हो रहा है. शादी हो या कोई जश्न उसमें की गई हर्ष फायरिंग उम्र भर का दर्द दे जाती है. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है. 23 नवंबर से लगन शुरू हो रहा है. ऐसे में एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने अपील की है कि शादी-विवाह एवं अन्य समारोहों में हथियारों के प्रयोग से दूर रहें. हर्ष फायरिंग आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी. शादी विवाह में हर्ष फायरिंग न हो इसके लिए विवाह भवन और वर-वधु पक्ष वालों को जिम्मेदारी दी गई कि खुशी के उत्सव में हर्ष फायरिंग ना करें.

हर्ष फायरिंग करने वाले हो जाएं सावधान: एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह बताया कि सभी बिहार के थानाध्यक्ष को आदेश निर्गत किए गए थे. सभी थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल या बैंक्विट हॉल या समारोह स्थल है उनकी सूची तैयार कर ली गई है.सभी शादी विवाह भवन वालों से बैठकर मीटिंग की गई. जिसमें हर्ष फायरिंग ना करें साथ-साथ यहां लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी बंदूक नहीं लाएं.

मैरिज हाॅल और होटल संचालकों को देनी होगी मेहमानों की सूची: लाॅ एंड आर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि न सिर्फ आयोजनों की सूचना देनी होगी. साथ साथ कितने लोग आएंगे, इसकी भी सूची तैयार कर दी जाएगी. साथ-साथ उस सूची में यह अनिवार्य होगा कि मुझे हर्ष फायरिंग के सारे नियम पता है. अगर किसी तरह की बात होती है तो उसका जिम्मेवार मैरिज हॉल वाले भी होंगे. इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

"हर्ष फायरिंग के आदेश दिए गए हैं. इसे प्रभावी तरीके से बिहार में लागू करना होगा. वहीं नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ-साथ समारोह स्थल संचालक एवं वर-वधू पक्ष के लोगों से भी पूछताछ होगी. हवाई फायर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है. भले ही उससे कोई हानि ना हो लेकिन हवाई फिर भी अपराध की श्रेणी में है. 2022 की अगर हम बात करें तो 99 मामले हुए थे. जिसके 8 लोग मरे थे. सबसे ज्यादा घटनाएं लगन के सीजन में घटती है. जिसको लेकर लगन के समय में पुलिस मुख्यालय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है."-संजय सिंह, एडीजी, विधि व्यवस्था

अकारण फायरिंग भी अपराध की श्रेणी में : एडीजी ने कहा कि इस निर्देश के तहत लाइसेंसी हथियार से अकारण फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आएगा. इस फायरिंग में गोली किसी को लगे, चाहे न लगे इसे अपराध माना जाएगा. सभी थाना को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारियों का विवरण देंगे. मैरिज हाॅल वालों के साथ ही जो आयोजन करने वाले हैं उनको भी सूचना देना होगा कि उनके कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग जैसी घटना नहीं होगी.

बिहार में हर्ष फायरिंग के मामले में आयी है कमी: वहीं वर पक्ष और वधू पक्ष साथ-साथ समारोह संचालक की भी जिम्मेदारी होगी. बिहार में जितने भी शादी समारोह स्थल हैं उन सभी लोगों को इसकी सूचना दे दी गई है.हालांकि हर्ष फायरिंग में काफी गिरावट आई है. वहीं 5 महीने के अंदर मार्च 18 केस सामने आए हैं. अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 68 मामले हुए थे. जो घटकर 5 महीने में 18 पर आ गए हैं.

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संजय सिंह, एडीजी, विधि व्यवस्था

पटना: अपनी हिफाजत के लिए लिया गया हथियार आजकल जानलेवा साबित हो रहा है. शादी हो या कोई जश्न उसमें की गई हर्ष फायरिंग उम्र भर का दर्द दे जाती है. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है. 23 नवंबर से लगन शुरू हो रहा है. ऐसे में एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने अपील की है कि शादी-विवाह एवं अन्य समारोहों में हथियारों के प्रयोग से दूर रहें. हर्ष फायरिंग आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी. शादी विवाह में हर्ष फायरिंग न हो इसके लिए विवाह भवन और वर-वधु पक्ष वालों को जिम्मेदारी दी गई कि खुशी के उत्सव में हर्ष फायरिंग ना करें.

हर्ष फायरिंग करने वाले हो जाएं सावधान: एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह बताया कि सभी बिहार के थानाध्यक्ष को आदेश निर्गत किए गए थे. सभी थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल या बैंक्विट हॉल या समारोह स्थल है उनकी सूची तैयार कर ली गई है.सभी शादी विवाह भवन वालों से बैठकर मीटिंग की गई. जिसमें हर्ष फायरिंग ना करें साथ-साथ यहां लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी बंदूक नहीं लाएं.

मैरिज हाॅल और होटल संचालकों को देनी होगी मेहमानों की सूची: लाॅ एंड आर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि न सिर्फ आयोजनों की सूचना देनी होगी. साथ साथ कितने लोग आएंगे, इसकी भी सूची तैयार कर दी जाएगी. साथ-साथ उस सूची में यह अनिवार्य होगा कि मुझे हर्ष फायरिंग के सारे नियम पता है. अगर किसी तरह की बात होती है तो उसका जिम्मेवार मैरिज हॉल वाले भी होंगे. इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

"हर्ष फायरिंग के आदेश दिए गए हैं. इसे प्रभावी तरीके से बिहार में लागू करना होगा. वहीं नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ-साथ समारोह स्थल संचालक एवं वर-वधू पक्ष के लोगों से भी पूछताछ होगी. हवाई फायर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है. भले ही उससे कोई हानि ना हो लेकिन हवाई फिर भी अपराध की श्रेणी में है. 2022 की अगर हम बात करें तो 99 मामले हुए थे. जिसके 8 लोग मरे थे. सबसे ज्यादा घटनाएं लगन के सीजन में घटती है. जिसको लेकर लगन के समय में पुलिस मुख्यालय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है."-संजय सिंह, एडीजी, विधि व्यवस्था

अकारण फायरिंग भी अपराध की श्रेणी में : एडीजी ने कहा कि इस निर्देश के तहत लाइसेंसी हथियार से अकारण फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आएगा. इस फायरिंग में गोली किसी को लगे, चाहे न लगे इसे अपराध माना जाएगा. सभी थाना को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारियों का विवरण देंगे. मैरिज हाॅल वालों के साथ ही जो आयोजन करने वाले हैं उनको भी सूचना देना होगा कि उनके कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग जैसी घटना नहीं होगी.

बिहार में हर्ष फायरिंग के मामले में आयी है कमी: वहीं वर पक्ष और वधू पक्ष साथ-साथ समारोह संचालक की भी जिम्मेदारी होगी. बिहार में जितने भी शादी समारोह स्थल हैं उन सभी लोगों को इसकी सूचना दे दी गई है.हालांकि हर्ष फायरिंग में काफी गिरावट आई है. वहीं 5 महीने के अंदर मार्च 18 केस सामने आए हैं. अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 68 मामले हुए थे. जो घटकर 5 महीने में 18 पर आ गए हैं.

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