नवादा: बिहार सरकार ने भूमि की जमाबंदी को लेकर नया नियम लागू किया है. नियम के मुताबिक 2 अक्टूबर से जिस भूमि की जमाबंदी नहीं हुई होगी, उस जमीन की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसी को लेकर निबंधन कार्यालय में काफी भीड़ देखी जा रही है. हालांकि, लोग नए नियम से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे. इसके लिए सभी 1 अक्टूबर को देर रात तक डटे रहे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से लोग गुरुवार को भी भागम-भाग करते दिखे.
जमीन फर्जीवाड़ा पर लगेगी लगाम
नए नियम से पहले जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं भी है, वह भी जमीन की बिक्री कर दे रहा था. वहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं है. अब जमीन की बिक्री में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं की जा सकती है. अब जमीन से संबंधित सारी जानकारी सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगी. अब सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन के असल हकदार की भी पहचान हो सकेगी. यही नहीं, अब बिना म्यूटेशन के भी जमीन की बिक्री नहीं हो पाएगी. अब जमीन बेचने के लिए म्यूटेशन कराना अनिवार्य हो गया है.
रजिस्ट्री कराने की लगी रही होड़
लोगों के बीच नए नियम लागू होने से पहले रजिस्ट्री कराने की होड़ लगी रही. नए नियम की सूचना के बाद रजिस्ट्री विभाग में जमीन निबंधन कराने की संख्या में वृद्धि देखने को मिली. वहीं, नियम से पहले रजिस्ट्री करा लेने की होड़ में 1 अक्टूबर को देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही. उस दिन एकरारनामा नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्रॉसेस पूरी नहीं हो सकी. इसी वजह से गुरुवार को भी निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली.