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नवादा: रजिस्ट्री का नया नियम लागू होने से निबंधन कार्यालय में बढ़ी भीड़

नए नियम से पहले जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं भी है, वह भी जमीन की बिक्री कर दे रहा था. वहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं है.

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Published : Oct 3, 2019, 11:49 PM IST

नवादा: बिहार सरकार ने भूमि की जमाबंदी को लेकर नया नियम लागू किया है. नियम के मुताबिक 2 अक्टूबर से जिस भूमि की जमाबंदी नहीं हुई होगी, उस जमीन की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसी को लेकर निबंधन कार्यालय में काफी भीड़ देखी जा रही है. हालांकि, लोग नए नियम से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे. इसके लिए सभी 1 अक्टूबर को देर रात तक डटे रहे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से लोग गुरुवार को भी भागम-भाग करते दिखे.

नवादा
कार्यालय के अंदर भीड़

जमीन फर्जीवाड़ा पर लगेगी लगाम
नए नियम से पहले जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं भी है, वह भी जमीन की बिक्री कर दे रहा था. वहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं है. अब जमीन की बिक्री में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं की जा सकती है. अब जमीन से संबंधित सारी जानकारी सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगी. अब सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन के असल हकदार की भी पहचान हो सकेगी. यही नहीं, अब बिना म्यूटेशन के भी जमीन की बिक्री नहीं हो पाएगी. अब जमीन बेचने के लिए म्यूटेशन कराना अनिवार्य हो गया है.

निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ी

रजिस्ट्री कराने की लगी रही होड़
लोगों के बीच नए नियम लागू होने से पहले रजिस्ट्री कराने की होड़ लगी रही. नए नियम की सूचना के बाद रजिस्ट्री विभाग में जमीन निबंधन कराने की संख्या में वृद्धि देखने को मिली. वहीं, नियम से पहले रजिस्ट्री करा लेने की होड़ में 1 अक्टूबर को देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही. उस दिन एकरारनामा नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्रॉसेस पूरी नहीं हो सकी. इसी वजह से गुरुवार को भी निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली.

नवादा: बिहार सरकार ने भूमि की जमाबंदी को लेकर नया नियम लागू किया है. नियम के मुताबिक 2 अक्टूबर से जिस भूमि की जमाबंदी नहीं हुई होगी, उस जमीन की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसी को लेकर निबंधन कार्यालय में काफी भीड़ देखी जा रही है. हालांकि, लोग नए नियम से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे. इसके लिए सभी 1 अक्टूबर को देर रात तक डटे रहे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से लोग गुरुवार को भी भागम-भाग करते दिखे.

नवादा
कार्यालय के अंदर भीड़

जमीन फर्जीवाड़ा पर लगेगी लगाम
नए नियम से पहले जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं भी है, वह भी जमीन की बिक्री कर दे रहा था. वहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं है. अब जमीन की बिक्री में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं की जा सकती है. अब जमीन से संबंधित सारी जानकारी सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगी. अब सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन के असल हकदार की भी पहचान हो सकेगी. यही नहीं, अब बिना म्यूटेशन के भी जमीन की बिक्री नहीं हो पाएगी. अब जमीन बेचने के लिए म्यूटेशन कराना अनिवार्य हो गया है.

निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ी

रजिस्ट्री कराने की लगी रही होड़
लोगों के बीच नए नियम लागू होने से पहले रजिस्ट्री कराने की होड़ लगी रही. नए नियम की सूचना के बाद रजिस्ट्री विभाग में जमीन निबंधन कराने की संख्या में वृद्धि देखने को मिली. वहीं, नियम से पहले रजिस्ट्री करा लेने की होड़ में 1 अक्टूबर को देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही. उस दिन एकरारनामा नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्रॉसेस पूरी नहीं हो सकी. इसी वजह से गुरुवार को भी निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली.

Intro:नवादा। बिहार सरकार के द्वारा बिना जमाबंदी के जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने की प्रस्तावित घोषणा के बाद से निबंधन कार्यालय में काफी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि, नये नियम लागू होने से पहले लोग जमीन रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे इसके लिए 1 अक्टूबर को देर रात तक निबंधन कार्यालय में डटे रहे। लेकिन, एकरारनामा का प्रॉसेस उस दिन पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को भी भागमभाग करते देखे गए। नये नियम के मुताबिक 2 अक्टूबर से जिस भूमि की जमाबंदी नहीं हुई होगी उस ज़मीन की बिक्री नहीं की जा सकती है। मौजूदा वक्त में जिस जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं भी है वह भी जमीन की बिक्री कर दे रहा था लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं है। पहले जमीन किसी की और और बिक्री कोई और कर दे रहा था अब इस तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब बिना म्यूटेशन के ज़मीन बिक्री नहीं हो पाएगी। जमीन बेचने के लिए म्यूटेशन कराना अनिवार्य हो गया है।

बाइट-जीतू कुमार, रजिस्ट्री कराने वाले
बाइट-विकास कुमार सिन्हा, समाजसेवी
बाइट- देवेंद्र कुमार, ज़मीन रजिस्ट्री करनेवाले



Body:ज़मीन फर्जीवाड़ा पर लगेगी लगाम

माना जा रहा है कि जमाबंदी के बाद फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेंगी। क्योंकि अब सारी जानकारी एक क्लिक पर सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। पता चल जाएगा की जमीन किसके नाम से है और कौन इसके असल हक़दार है।


जमीन बेचने के लिए म्यूटेशन अनिवार्य

नये नियम लागू होने के बाद से वही लोग जमीन बेच सकते हैं जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी। इतना ही नहीं अब उन्हें जमीन बेचने के म्यूटेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना म्यूटेशन कराए कोई भी व्यक्ति जमीन की बिक्री नहीं कर सकेगा।

नये नियम लागू होने से पूर्व रजिस्ट्री कराने की लगी रही होड़

नये नियम की सूचना के बाद रजिस्ट्री विभाग में जमीन निबंधन कराने की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है जिसका परिणाम यह हुआ की 2 अक्टूबर के बाद भी निबंधन कार्यालय में भीड़ लगी रही लोगों की चाहत थी कि नए नियम लागू होने से पहले जमीन रजिस्ट्री करा लें इसलिए लोग 1अक्टूबर को देर रात तक लाइन में लगे रहे। लेकिन एकरारनामा नहीं हो सका। उसी प्रॉसेस को पूरा करने के लिए गुरुवार को एकबार फिर लोग जुटे हुए दिखे।





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