नालंदा: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) के लिए नालंदा से आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी वीरमनी कुमार (RJD MLC Candidate Veermani Kumar) के लिए वोट मांगा. इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि नीतीश सरकार को सबक सिखाने के लिए आरजेडी उम्मीदवार को वोट करें.
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बिहार में सरकार नहीं सर्कस: अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सीएम सिर्फ नाम का विकास पुरूष हैं. केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है. प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. नीतीश कुमार सरकार नहीं सर्कस चला रहे हैं.
नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी: नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को आखिर यह क्यों कहना पड़ रहा है कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बता दिया, इसलिए केंद्र सरकार से लगातार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यह स्पष्ट कर लें कि आखिर में वह विशेष राज्य का दर्जा किस से मांग रहे हैं.
सीएम ने सदन की मर्यादा तार-तार की: तेजस्वी यादव ने कहा कि सोमवार को विधानसभा में एक ऐसी घटना घटी, जो उनके कार्यकाल का एक इतिहास बन चुका है. नीतीश कुमार ने विधानसभा की मर्यादा को भी तार-तार करने का काम किया है. आज तक विधानसभा में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने स्पीकर के साथ अभद्र व्यवहार किया हो. हर बात पर नीतीश कुमार को गुस्सा आखिर क्यों आ जाता है.
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4 अप्रैल को मतदान: बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) होना है. इसके लिए 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.
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