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नालंदा में मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, जज ने सुनाई 2 दिन की सुनवाई में 3 साल की सजा

नालंदा किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र मिश्र ने दो दिन में एक केस की न सिर्फ सुनवाई पूरी की बल्कि एक किशोर को अप्राकृतिक यौनाचार के केस में तीन साल की सजा भी सुनाई. पढ़ें पूरी खबर-

मानवेंद्र मिश्र की अदालत का फैसला
नालंदा किशोर न्याय परिषद
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Published : Nov 27, 2021, 10:36 PM IST

नालंदा: अक्सर अपने अनूठे फैसले के लिए माने जाने वाले जज मानवेन्द्र मिश्रा (Judge Manvendra Mishra) ने एक बार फिर मिसाल पेश की है. उनकी कोर्ट में पीड़ित परिवार को महज दो दिन में ही न्याय मिल गया. दरअसल, बिहार के नालंदा में किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र मिश्र (Nalanda Juvenile Court Judgment) ने अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में एक किशोर को महज 2 दिन में सजा (3 years imprisonment in 2 days Hearing ) सुनाकर समाज को एक संदेश देने का काम किया है. मामला नालंदा थाना क्षेत्र का है जहां 8 अक्टूबर को एक मासूम के साथ गांव के किशोर ने अप्राकृतिक यौनाचार किया था. इस मामले में दो दिन में किशोर न्यायलय ने मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में हत्या के मामले में 38 साल बाद मिला न्याय, 4 दोषियों को आजीवन कारावास

किशोर न्याय परिषद की सदस्य उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके के एक गांव में पिछले 8 अक्टूबर को एक 14 वर्षीय किशोर ने 4 साल की मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर अप्राकृतिक यौनाचार किया. मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी. जज मानवेंद्र मिश्र ने 5 गवाहों की गवाही के बाद 2 दिनों में ही किशोर को 3 साल की सजा सुनाकर इंसाफ किया है.

देखें वीडियो

इस फैसले के पहले भी जज मानवेंद्र मिश्र ने कई ऐसे चर्चित फैसले सुनाए हैं जो समाज को एक नया संदेश देता है. उन्होंने हाल के दिनों में मेडल दिखान पर मारपीट के आरोपी किशोर को सजा से मुक्त कर दिया था. 29 जनवरी 2021 को भी 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के केस में जज मानवेंद्र मिश्र ने 9 दिन में सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें- शीतकालीन सत्र में विपक्षी एकजुटता का दावा, बोली BJP- कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनने को तैयार

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किशोर न्याय परिषद की सदस्य उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके के एक गांव में पिछले 8 अक्टूबर को एक 14 वर्षीय किशोर ने 4 साल की मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर अप्राकृतिक यौनाचार किया. मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी. जज मानवेंद्र मिश्र ने 5 गवाहों की गवाही के बाद 2 दिनों में ही किशोर को 3 साल की सजा सुनाकर इंसाफ किया है.

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