नालंदा: बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. इसी को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन ने बैठक आयोजित की. जिसमें लॉकडाउन को प्रभावी और सख्ती से लागू करने की बात कही गई.
इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिले में लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त गतिविधियों को ही इजाजत दी जाएगी. टैक्सी, ऑटो और रिक्शा का परिचालन भी निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा. मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मास्क चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश
इसके अलावा बैठक में सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सार्वजनिक जगहों पर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने का निर्देश दिया गया. वहीं, बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए.