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नालंदा: कोरोना के चलते 2 मई तक कोर्ट में नहीं करेंगे काम, अधिवक्ताओं ने की घोषणा

नालंदा में अधिवक्ताओं ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 22 अप्रैल से 2 मई तक कोई भी कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है. ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके.

बिहार शऱीफ न्यायालय
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Published : Apr 22, 2021, 9:04 PM IST

नालंदा: अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद नियमित रूप से कार्य पर वापस लौटे. इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोरोना से बचाव एवं महामारी की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए 22 अप्रैल से 2 मई तक कोर्ट में कार्य नहीं करने का फैसला लिया. इस फैसले की जानकारी संघ सचिव कमलेश कुमार ने जिला जज डाॅ. रमेशचन्द्र द्विवेदी सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया.

जान है तो जहान है
अधिवक्ताओं ने कहा जान है तो जहान है. संघ प्रशासन के बचाव और कोरोना चेन तोड़ने के लिए बंदी आवश्यक थी. कोरोना संक्रमित होने से कई अधिवक्ता साथियों का पिछले दिनों निधन हो गया था. अभी भी कई अधिवक्ता एवं लिपिक इस संक्रमण की जद में हैं. इसलिए 2 मई तक संघ परिवार बिल्कुल बंद रहेगा और मुख्य द्वार पर तालाबंदी रहेगीय. अधिवक्ता इस दौरान वर्चुअल कार्य भी नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें- कोरोना टीका का प्रमाणपत्र देने पर ही फ्रंटलाइन वर्कर को मिलेगा वेतन

उन्होंने कहा कि एसडीओ कोर्ट संघ भवन में कोर्ट काउंटर प्रातः 10 बजे से 1ः30 बजे तक प्रतिदिन खुला रहेगा. जहां से अति आवश्यक कार्य के लिए लोग फार्म प्राप्त कर सकेंगे. एसडीओ कोर्ट और अन्य में अधिवक्ताओं के कार्य नहीं करने से कोई कार्य नहीं होगा.

नालंदा: अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद नियमित रूप से कार्य पर वापस लौटे. इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोरोना से बचाव एवं महामारी की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए 22 अप्रैल से 2 मई तक कोर्ट में कार्य नहीं करने का फैसला लिया. इस फैसले की जानकारी संघ सचिव कमलेश कुमार ने जिला जज डाॅ. रमेशचन्द्र द्विवेदी सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया.

जान है तो जहान है
अधिवक्ताओं ने कहा जान है तो जहान है. संघ प्रशासन के बचाव और कोरोना चेन तोड़ने के लिए बंदी आवश्यक थी. कोरोना संक्रमित होने से कई अधिवक्ता साथियों का पिछले दिनों निधन हो गया था. अभी भी कई अधिवक्ता एवं लिपिक इस संक्रमण की जद में हैं. इसलिए 2 मई तक संघ परिवार बिल्कुल बंद रहेगा और मुख्य द्वार पर तालाबंदी रहेगीय. अधिवक्ता इस दौरान वर्चुअल कार्य भी नहीं करेंगे.

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उन्होंने कहा कि एसडीओ कोर्ट संघ भवन में कोर्ट काउंटर प्रातः 10 बजे से 1ः30 बजे तक प्रतिदिन खुला रहेगा. जहां से अति आवश्यक कार्य के लिए लोग फार्म प्राप्त कर सकेंगे. एसडीओ कोर्ट और अन्य में अधिवक्ताओं के कार्य नहीं करने से कोई कार्य नहीं होगा.

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