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Murder after gangrape in Muzaffarpur: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी को किया तलब - मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या

पटना हाई कोर्ट ने (Patna High Court) नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर उसकी हत्या करने के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया के पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च, 2023को होगी.

Patna High Court
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Published : Jan 25, 2023, 9:35 PM IST

मुजफ्फरपुरः पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर उसकी हत्या (Murder after gangrape with minor in Muzaffarpur) करने के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया के पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस चन्द्रशेखर झा ने पीड़िता के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि इस कांड में पुलिस द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है. पुलिस अभियुक्तों को बचाने में लगी हुई है.

इसे भी पढ़ेंः लॉ की इंटर्न छात्रा से दुष्कर्म का प्रयासः पीड़िता का दर्ज होगा 164 का बयान.. जेल गया आरोपी वकील

शपथ पत्र दायरः इस पर कोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी एवं अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होकर जांच संबंधी जानकारी देने के लिए कहा है. पिछली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया था कि जांच में केवल एक आरोपित की संलिप्तता ही सामने आई है, इसलिए बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया.

मामला 2022 काः सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट को एक वीडियो क्लिप भी दिखाया गया जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनाया गया था, जहां पीड़िता भर्ती थी. इस पर कोर्ट ने इस वीडियो के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी बेटी अपने घर से बाहर निकली थी. काफी देर बाद भी वह वापस घर नहीं लौटी. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मिली.

अस्पताल पहुंचायाः बाद में उसी रात परिजनों को एक कॉल आया, जिसमें उसकी पुत्री की आवाज सुनाई दे रही थी. वह दर्द से कराह रही थी, जिसके बाद फोन कट गया. पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला. दूसरे दिन सुबह में ग्रामीणों ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री गांव के पोखर के पास पड़ी हुई है. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने घटना स्थल पर जाने के क्रम में देखा कि गांव का ही एक व्यक्ति उसकी पुत्री को बोलेरो से हॉस्पिटल, मुज़फ़्फ़रपुर लेकर जा रहा है.

अगली सुनवाई एक मार्च कोः याचिकाकर्ता के अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी बेटी ने बताया कि लगभग 8 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और जहर दे दिया. दुष्कर्मियों में से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान भी हैं. इस घटना में पीड़िता लड़की की मृत्यु 28.04.22 को हो गई. इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च, 2023को होगी.

मुजफ्फरपुरः पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर उसकी हत्या (Murder after gangrape with minor in Muzaffarpur) करने के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया के पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस चन्द्रशेखर झा ने पीड़िता के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि इस कांड में पुलिस द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है. पुलिस अभियुक्तों को बचाने में लगी हुई है.

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शपथ पत्र दायरः इस पर कोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान डीएसपी एवं अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होकर जांच संबंधी जानकारी देने के लिए कहा है. पिछली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया था कि जांच में केवल एक आरोपित की संलिप्तता ही सामने आई है, इसलिए बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया.

मामला 2022 काः सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट को एक वीडियो क्लिप भी दिखाया गया जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनाया गया था, जहां पीड़िता भर्ती थी. इस पर कोर्ट ने इस वीडियो के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी बेटी अपने घर से बाहर निकली थी. काफी देर बाद भी वह वापस घर नहीं लौटी. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मिली.

अस्पताल पहुंचायाः बाद में उसी रात परिजनों को एक कॉल आया, जिसमें उसकी पुत्री की आवाज सुनाई दे रही थी. वह दर्द से कराह रही थी, जिसके बाद फोन कट गया. पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला. दूसरे दिन सुबह में ग्रामीणों ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री गांव के पोखर के पास पड़ी हुई है. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने घटना स्थल पर जाने के क्रम में देखा कि गांव का ही एक व्यक्ति उसकी पुत्री को बोलेरो से हॉस्पिटल, मुज़फ़्फ़रपुर लेकर जा रहा है.

अगली सुनवाई एक मार्च कोः याचिकाकर्ता के अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी बेटी ने बताया कि लगभग 8 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और जहर दे दिया. दुष्कर्मियों में से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान भी हैं. इस घटना में पीड़िता लड़की की मृत्यु 28.04.22 को हो गई. इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च, 2023को होगी.

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