मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म (Rape In Muzaffarpur) मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. बुधवार को एडीजे-7 कोर्ट ने यह सुनवाई की. आखिर में दो साल बाद पीड़िता को न्याय मिली. दो साल पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है. दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी गई. घटना जिले के सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.
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साल 2020 का मामलाः घटना 24 अप्रैल 2020 की बताई जा रही है. सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 35 वर्षीय शख्स ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में 24 मई 2021 को पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ आवेदन देकर शिकायत की थी. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर लिया था. छापेमारी कर घटना में शामिल आरोपी को 25 मई 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था. तभी से कोर्ट में यह मामला चल रहा था.
20 साल की सजाः बुधवार को मुजफ्फरपुर के एडीजे-7 कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में स्पेशल जज रविशंकर कुमार ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनायी. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 35 वर्षीय शख्स ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था.
"घटना मई 2021 की है. गांव के ही 35 वर्षीय युवक ने अपने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अजाम दिया था. इसी मामले में मुजफ्फरपुर के एडीजे-7 कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है." -अजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक
शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्मः पीड़िता ने 24 मई 2021 को महिला थाने में पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसके घर के बगल में एक खाली मकान है, जहां 24 अप्रैल 2020 को उसका चचेरा भाई ले गया. उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसके गर्भ में उसका ही बच्चा पल रहा है. महिला थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर अगले दिन ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद से वह जेल में ही बंद था.