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मुजफ्फरपुर के DM का निर्देश, सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई

कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सख्त है, प्रशासन हर वो कदम उठाने की जुगत में है. जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो जाए.

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Published : Apr 3, 2020, 9:25 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और बड़ी पहल की है. कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई का निर्देश दिया है.

जिले में सार्वजनिक स्थलों पर पान, खैनी का सेवन करने वाले व्यक्ति या थूकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है. ऐसा करते पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का अर्थदंड या छह महीने की सजा का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में डीएम की गोपनीय शाखा से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है.

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डीएम की गोपनीय शाखा का पत्र
गौरतलब है कि कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है. जिसमें प्रभावित मरीजों के थूकने से भी रोग के फैलने का काफी खतरा रहता है. ऐसे में थूकने से कोरोना वायरस जैसी महामारी और तेजी से फैलने की संभावना होती है. जिसे देखते हुए आईपीसी की धारा 268 और 269 के अनुसार 6 माह का कारवास अथवा 200 रुपये का जुर्माना किया जा सकता हैं.

मुजफ्फरपुर: जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और बड़ी पहल की है. कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई का निर्देश दिया है.

जिले में सार्वजनिक स्थलों पर पान, खैनी का सेवन करने वाले व्यक्ति या थूकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है. ऐसा करते पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का अर्थदंड या छह महीने की सजा का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में डीएम की गोपनीय शाखा से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है.

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डीएम की गोपनीय शाखा का पत्र
गौरतलब है कि कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है. जिसमें प्रभावित मरीजों के थूकने से भी रोग के फैलने का काफी खतरा रहता है. ऐसे में थूकने से कोरोना वायरस जैसी महामारी और तेजी से फैलने की संभावना होती है. जिसे देखते हुए आईपीसी की धारा 268 और 269 के अनुसार 6 माह का कारवास अथवा 200 रुपये का जुर्माना किया जा सकता हैं.
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