मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की पुलिस छह वर्षीय खुशी अपहरण केस (Muzaffarpur Khushi Kidnapping Case) को नहीं सुलझा सकी. इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी. इस मामले में CBI की विशेष क्राइम ब्रांच ने FIR भी दर्ज कर ली है. खुशी के पिता राजन साह के आवेदन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है. स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अरण कुमार को केस का आईओ (Investigative Officer) नियुक्त किया गया है. FIR दर्ज होने के बाद CBI ने केस की जांच शुरू कर दी है. गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था.
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सीबीआई ने शुरू की जांच: सीबीआई की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में प्राथमिकी व अन्य कागजात भी सौंपा है. कचहरी परिसर में ही खुशी की बुआ रागिनी कुमारी और चाचा राजा कुमार से करीब 25 मिनट तक इस मामले की जानकारी ली गयी. साथ ही FIR की एक फोटो कॉपी भी दोनों को दी गयी. बता दें कि आईओ ने खुशी के पिता राजन साह को कचहरी में बुलाया था. लेकिन, वह किसी काम में व्यस्त थे. इस वजह से उन्होंने अपनी बहन रागिनी और भाई राजा को भेजा था.
केस का उद्भेदन मुजफ्फरपुर पुलिस नहीं कर सकती-HC : बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट ने मुजफ्फरपुर पुलिस पर कठोर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि इस कांड का उद्भेदन अब SSP मुजफ्फरपुर (SSP Muzaffarpur ) द्वारा नहीं हो सकता.
क्या है पूरा मामला ? : यह मामला 16 फरवरी 2021 को 6 साल की खुशी का अपहरण से जुड़ा है. इसका सुराग आज तक नहीं मिला है. खुशी के पिता मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नही थे. जिसके कारण खुशी के पिता राजन साह ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया था. ये याचिका अधिवक्ता ओमप्रकाश ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया था.
'स्थानीय पुलिस से उठा भरोसा- खुशी के पिता' : खुशी के पिता राजन साह ने बताया कि ब्रह्मपुरा पुलिस पर से भरोसा उठ गया था, इसलिए हाइकोर्ट गये थे. अब हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. इससे उम्मीद जगी है.