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CM नीतीश समेत 7 के खिलाफ कोर्ट में परिवाद.. विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री की एंट्री का मामला

विष्णुपद मंदिर विवाद गहराता जा रहा है. इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

case filed against cm nitish kumar
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Published : Aug 24, 2022, 6:18 PM IST

Updated : Aug 24, 2022, 6:48 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (case filed against cm nitish kumar ) विपक्ष के निशाने पर हैं. इस बीच, बिहार के मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. यह परिवाद कोर्ट में आचार्य चन्द्र किशोर परासर की तरफ से दायर किया गया है. इस मामले पर दो सितंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है.

पढ़ें- विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश पर BJP ने CM नीतीश से पूछा सवाल.. क्या मक्का में करेंगे प्रवेश


सीएम समेत 7 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद: अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है. विष्णुपद मंदिर (vishnupad temple controversy ) में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश को लेकर परिवादी ने मामला दर्ज कराया है. सीएम नीतीश पर भी मुकदमा किया गया है. मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी (Israel Mansouri Entry Into Vishnupad Temple) समेत जो भी लोग मंदिर में उनके साथ थे उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है. नीतीश कुमार के साथ-साथ बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी, गया के मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव प्रभारी के अलावा गया के एसएसपी और एसडीओ के खिलाफ धारा 295, 295(a) और 504 भा.द.वी. के तहत कोर्ट परिवाद दर्ज हुआ है.

"जानते हुए भी कि विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, उसके बावजूद भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया. सीएम नीतीश अपने साथ उन्हें लेकर गए. जिसको लेकर चन्द्र किशोर परासर जी ने मुकदमा दायर किया है. मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होगी."- रविंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

दो सितंबर को होगी मामले की सुनवाई: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया है. परिवादी आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर के गर्भ गृह में गैर हिंदू मंत्री को जानबूझकर ले जाया गया जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है. इसलिए यह परिवाद दायर कराया गया है. दो सितंबर को मामले की सुनवाई होगी.

"गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश दर्शन करने गए थे. उनके साथ उनका पूरा काफिला गया था. वहां के प्रबंधन को दबाव में रखकर षडयंत्रपूर्वक एक गैर हिंदू मंत्री को मंदिर के गर्भ गृह में ले जाया जाता है. हमारे मंदिर को अपवित्र किया गया है.हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया गया है. यही आरोप लगाते हुए मैंने परिवाद पत्र दायर किया है."- आचार्य चन्द्र किशोर परासर, परिवादी

क्या है पूरा मामला?: आपको बता दें कि गया में आगामी 9 सितंबर से 25 सितंबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का आयोजन होने जा रहा है. इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार सोमवार को गया पहुंचे थे. जहां पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लिया और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की. इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी गर्भगृह में मौजूद थे. गयाजी के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मुख्य द्वार पर 'अहिंदू प्रवेश वर्जित' लिखा हुआ है. इसके बावजूद मंत्री अंदर चले गए. जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है.


मुजफ्फरपुर: बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (case filed against cm nitish kumar ) विपक्ष के निशाने पर हैं. इस बीच, बिहार के मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. यह परिवाद कोर्ट में आचार्य चन्द्र किशोर परासर की तरफ से दायर किया गया है. इस मामले पर दो सितंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है.

पढ़ें- विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश पर BJP ने CM नीतीश से पूछा सवाल.. क्या मक्का में करेंगे प्रवेश


सीएम समेत 7 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद: अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है. विष्णुपद मंदिर (vishnupad temple controversy ) में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश को लेकर परिवादी ने मामला दर्ज कराया है. सीएम नीतीश पर भी मुकदमा किया गया है. मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी (Israel Mansouri Entry Into Vishnupad Temple) समेत जो भी लोग मंदिर में उनके साथ थे उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है. नीतीश कुमार के साथ-साथ बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी, गया के मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव प्रभारी के अलावा गया के एसएसपी और एसडीओ के खिलाफ धारा 295, 295(a) और 504 भा.द.वी. के तहत कोर्ट परिवाद दर्ज हुआ है.

"जानते हुए भी कि विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, उसके बावजूद भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया. सीएम नीतीश अपने साथ उन्हें लेकर गए. जिसको लेकर चन्द्र किशोर परासर जी ने मुकदमा दायर किया है. मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होगी."- रविंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

दो सितंबर को होगी मामले की सुनवाई: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया है. परिवादी आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर के गर्भ गृह में गैर हिंदू मंत्री को जानबूझकर ले जाया गया जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है. इसलिए यह परिवाद दायर कराया गया है. दो सितंबर को मामले की सुनवाई होगी.

"गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश दर्शन करने गए थे. उनके साथ उनका पूरा काफिला गया था. वहां के प्रबंधन को दबाव में रखकर षडयंत्रपूर्वक एक गैर हिंदू मंत्री को मंदिर के गर्भ गृह में ले जाया जाता है. हमारे मंदिर को अपवित्र किया गया है.हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया गया है. यही आरोप लगाते हुए मैंने परिवाद पत्र दायर किया है."- आचार्य चन्द्र किशोर परासर, परिवादी

क्या है पूरा मामला?: आपको बता दें कि गया में आगामी 9 सितंबर से 25 सितंबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का आयोजन होने जा रहा है. इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार सोमवार को गया पहुंचे थे. जहां पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लिया और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की. इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी गर्भगृह में मौजूद थे. गयाजी के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मुख्य द्वार पर 'अहिंदू प्रवेश वर्जित' लिखा हुआ है. इसके बावजूद मंत्री अंदर चले गए. जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है.


Last Updated : Aug 24, 2022, 6:48 PM IST
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