ETV Bharat / state

स्कूल के पास सड़क किनारे सिगरेट पी रहे थे 2 दर्जन बच्चे, डीएम की नजर पड़ी तो कर दी दुकान सील - etv news

मुंगेर में तंबाकू उत्पाद बेच रहे दुकानों पर छापेमारी (Raid on Shop in Munger) की गई है. स्कूल परिसर कैंपस में बेच रहे दुकानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद समाग्री बरामद (Tobacco Product Recovered in Munger) की गई है. पढ़िए पूरी खबर..

डीएम ने दुकान करवाया सील
डीएम ने दुकान करवाया सील
author img

By

Published : Jan 6, 2022, 9:35 PM IST

Updated : Jan 6, 2022, 9:59 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में स्थित दुकान में छापेमारी कर तंबाकू उत्पाद समाग्री जप्त (Tobacco Product Seized for Shop in Munger) कर लिया गया. मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने विद्यालय के 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण दुकानदार को जमकर डांट-फटकार लगाने के बाद दुकानदार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.

ये भी पढ़ें- कोरोना के कारण गया विष्णुपद मंदिर बंद, फिर भी पहुंच रहे श्रद्धालु, चौखट की कर रहे पूजा-अर्चना

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को डीएम नवीन कुमार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर में जांच अभियान के लिए अधिकारियों के साथ निकले थे. समाहरणालय कार्यालय परिसर से निकलकर जैसे ही किला क्षेत्र से आगे बढ़े तो, उपेंद्र ट्रेनिंग स्कूल के पास में एक चाय दुकान पर 2 दर्जन से अधिक टीन एजर को सिगरेट पीते देखा.

बच्चों को धूम्रपान का सेवन करते देख डीएम ने गाड़ी रुकवाई और चाय दुकान पर जा पहुंचे. छापा मारने डीएम को तेजी से आते देख युवक वहां से भाग गए. लेकिन, दुकानदार फंस गया. डीएम ने जब दुकान का सर्च किया तो भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद दुकान में मिला.

इस संबंध में डीसीएलआर संजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2003 के आदेश के अनूसार स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगाया गया है. इसके अलावा, उक्त तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को बेचना व उनके जरिए बिकवाना भी वर्जित है.

'दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं देने संबंधी बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना तथा प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इस मामले में दुकानों को सील किया जा रहा है.' - संजीव कुमार, डीसीएलआर

डीएम के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार ने छोटी केलाबाड़ी के रहने वाले स्वर्गीय कार्तिक मंडल के पुत्र संजय कुमार के चाय दुकान से बरामद सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि को जप्त कर लिया. दुकान को सील कर दिया.

'एक सौ मीटर परिधि के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है. दुकानदार वहां तंबाकू उत्पाद बेच भी रहे थे. तथा धूम्रपान दुकान पर करवा भी रहे थे. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान वर्जित है. दुकान को तत्काल सील कर दिया गया है. और आगे की कार्रवाई की जा रही है.' - शशिकांत कुमार, सदर अंचलाधिकारी

ये भी पढ़ें- Pro Kabaddi: पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला जारी

ये भी पढ़ें- 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल पर FIR, स्वास्थ्य विभाग को धोखा देने का आरोप

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में स्थित दुकान में छापेमारी कर तंबाकू उत्पाद समाग्री जप्त (Tobacco Product Seized for Shop in Munger) कर लिया गया. मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने विद्यालय के 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण दुकानदार को जमकर डांट-फटकार लगाने के बाद दुकानदार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.

ये भी पढ़ें- कोरोना के कारण गया विष्णुपद मंदिर बंद, फिर भी पहुंच रहे श्रद्धालु, चौखट की कर रहे पूजा-अर्चना

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को डीएम नवीन कुमार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर में जांच अभियान के लिए अधिकारियों के साथ निकले थे. समाहरणालय कार्यालय परिसर से निकलकर जैसे ही किला क्षेत्र से आगे बढ़े तो, उपेंद्र ट्रेनिंग स्कूल के पास में एक चाय दुकान पर 2 दर्जन से अधिक टीन एजर को सिगरेट पीते देखा.

बच्चों को धूम्रपान का सेवन करते देख डीएम ने गाड़ी रुकवाई और चाय दुकान पर जा पहुंचे. छापा मारने डीएम को तेजी से आते देख युवक वहां से भाग गए. लेकिन, दुकानदार फंस गया. डीएम ने जब दुकान का सर्च किया तो भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद दुकान में मिला.

इस संबंध में डीसीएलआर संजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2003 के आदेश के अनूसार स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगाया गया है. इसके अलावा, उक्त तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को बेचना व उनके जरिए बिकवाना भी वर्जित है.

'दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं देने संबंधी बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना तथा प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इस मामले में दुकानों को सील किया जा रहा है.' - संजीव कुमार, डीसीएलआर

डीएम के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार ने छोटी केलाबाड़ी के रहने वाले स्वर्गीय कार्तिक मंडल के पुत्र संजय कुमार के चाय दुकान से बरामद सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि को जप्त कर लिया. दुकान को सील कर दिया.

'एक सौ मीटर परिधि के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है. दुकानदार वहां तंबाकू उत्पाद बेच भी रहे थे. तथा धूम्रपान दुकान पर करवा भी रहे थे. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान वर्जित है. दुकान को तत्काल सील कर दिया गया है. और आगे की कार्रवाई की जा रही है.' - शशिकांत कुमार, सदर अंचलाधिकारी

ये भी पढ़ें- Pro Kabaddi: पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला जारी

ये भी पढ़ें- 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल पर FIR, स्वास्थ्य विभाग को धोखा देने का आरोप

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

Last Updated : Jan 6, 2022, 9:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.