मुंगेर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह SC/ST के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडे ने शत्रुघ्न तांती की हत्या मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के 5 अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 12 नामजद अभियुक्त को एससी/एसटी एवं भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है.
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पहले दी थी धमकीः हत्या के इस मामले में अलग-अलग आरोपियों की ओर से पांच अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया था. जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में हिस्सा लिया. बताते चलें कि धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोबाग निवासी पवन तांती की हत्या के मामले में सरोबाग की मुखिया अमेरिका देवी का पुत्र राजा यादव जेल में बंद था. जबकि घटना के 1 सप्ताह पूर्व पवन तांती की हत्या के मामले में समझौता करने के लिए आरोपियों ने शत्रुघ्न तांती एवं उनके स्वजनों को धमकी दी थी.
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दोषी करार दियाः जब शत्रुघ्न तांती के परिवार समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो 18 जनवरी 2019 को सभी अभियुक्त सूचक के घर पहुंचा और घर के पिंडा पर बैठा सूचक के भाई शत्रुघ्न तांती पर अंधाधुंध कई गोलियां चलाई. शत्रुघ्न तांती को सिर,पीठ, कमर एवं कंधे में गोली लगी. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. मामले में धरहरा थाना क्षेत्र के बड़ी गोविंदपुर निवासी संतोष यादव, रामाधार यादव, कृष्ण नंदन यादव, व्यास यादव, विकास यादव, मुखिया अमेरिका देवी, राणा यादव, राजू पासवान, छोटू कुमार चौधरी, संजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार, विवेक तांती को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया गया है.