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लखीसराय: लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सब्जी मंडी सहित दुकानों को किया गया सील

लखीसराय में शनिवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सब्जी मंडी सहित सात दुकानों को सील किया गया. वहीं बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर भी कार्रवाई की गई. गौरतलब है कि जिले में रविवार से लॉकडाउन का दूसरा गाइडलाइन चालू होना है. अनुमंडल पदाधिकारी के मुताबिक गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published : May 15, 2021, 10:18 PM IST

लखीसराय: जिले में कल से कोविड-19 का दूसरा गाइडलाइन चालू होना है. जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, कार्यपालक दंड अधिकारी राजीव मोहन सहाय, कबैया थाना अध्यक्ष राजीब कुमार और नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमात सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार ने बाजारों का जायजा लिया. इस दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने के मामले में 7 दुकानों को सील कर दिया गया.

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पुरानी बाजार की चार दुकाने और नया बाजार में तीन दुकानों को सील किया गया है. गाइडलाइन का उल्लंघन के मामले में दुकानों को सील करते हुए फाइन भी लिया गया है. इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानों से सब्जी उठाकर उसे सील कर दंडित किया गया है. ज्ञात हो कि सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी. जहां लोगों ने इसका खूब उल्लंघन किया और दिनभर दुकान खोलने की कोशिश की. लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को दंडित भी किया गया.

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रविवार 16 मई को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है. वहीं इमरजेंसी सेवा की दुकानें खुली रहेगी. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 का दूसरा गाइडलाइन जारी किया गया है. जो रविवार से पालन करना है. जो भी इसका उल्लंघन करेगा. उन्हें दंडित कर कारवाई किया जाएगा.

लखीसराय: जिले में कल से कोविड-19 का दूसरा गाइडलाइन चालू होना है. जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, कार्यपालक दंड अधिकारी राजीव मोहन सहाय, कबैया थाना अध्यक्ष राजीब कुमार और नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमात सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार ने बाजारों का जायजा लिया. इस दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने के मामले में 7 दुकानों को सील कर दिया गया.

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पुरानी बाजार की चार दुकाने और नया बाजार में तीन दुकानों को सील किया गया है. गाइडलाइन का उल्लंघन के मामले में दुकानों को सील करते हुए फाइन भी लिया गया है. इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानों से सब्जी उठाकर उसे सील कर दंडित किया गया है. ज्ञात हो कि सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी. जहां लोगों ने इसका खूब उल्लंघन किया और दिनभर दुकान खोलने की कोशिश की. लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को दंडित भी किया गया.

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रविवार 16 मई को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है. वहीं इमरजेंसी सेवा की दुकानें खुली रहेगी. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 का दूसरा गाइडलाइन जारी किया गया है. जो रविवार से पालन करना है. जो भी इसका उल्लंघन करेगा. उन्हें दंडित कर कारवाई किया जाएगा.

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