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खगड़िया में शुक्रवार से गुलजार होगा बाजार, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें - मास्क

खगड़िया में शुक्रवार से बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं, इस दौरान दुकानदार और ग्राहकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका उन्हें पालन करना होगा.

खगड़िया
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Published : May 21, 2020, 8:42 PM IST

Updated : May 21, 2020, 10:54 PM IST

खगड़िया: कोरोना से बचाव को लेकर देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू है. इस लॉकडाउन में कई तरह की छूट मिली है. लगभग सभी दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुल रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार से खगड़िया में बाजार खोल दिए जाएंगे.

देखें वीडियो

त्योहार को लेकर आदेश
जिला अधिकारी आलोक रजंन घोष ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को छोड़कर शहर के सभी बाजारों को खोलने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया है. डीएम ने कहा कि ईद और छोटे-मोटे त्योहार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. खगड़िया मुख्यालय के सभी बाजार शुक्रवार से खुल सकेंगे.

कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी दुकानें
बता दें कि खगड़िया शहर में 2 कंटेनमेंट जोन हैं और दोनों जोन शहर के बीचों-बीच में है. इन दोनों जगहों को छोड़कर बची हुई सभी जगह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके लिए नियम और शर्त रखी गई है. किसी भी दुकान में सिर्फ एक तिहाई स्टाफ काम करेंगे. दुकानों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल दुकान मालिक को रखना होगा. ग्राहक के लिए मुफ्त सेनेटाइजर रखना होगा. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है.

खगड़िया: कोरोना से बचाव को लेकर देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू है. इस लॉकडाउन में कई तरह की छूट मिली है. लगभग सभी दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुल रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार से खगड़िया में बाजार खोल दिए जाएंगे.

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त्योहार को लेकर आदेश
जिला अधिकारी आलोक रजंन घोष ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को छोड़कर शहर के सभी बाजारों को खोलने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया है. डीएम ने कहा कि ईद और छोटे-मोटे त्योहार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. खगड़िया मुख्यालय के सभी बाजार शुक्रवार से खुल सकेंगे.

कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी दुकानें
बता दें कि खगड़िया शहर में 2 कंटेनमेंट जोन हैं और दोनों जोन शहर के बीचों-बीच में है. इन दोनों जगहों को छोड़कर बची हुई सभी जगह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके लिए नियम और शर्त रखी गई है. किसी भी दुकान में सिर्फ एक तिहाई स्टाफ काम करेंगे. दुकानों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल दुकान मालिक को रखना होगा. ग्राहक के लिए मुफ्त सेनेटाइजर रखना होगा. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है.

Last Updated : May 21, 2020, 10:54 PM IST
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