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कटिहार में 15 अक्टूबर से किया जा सकेगा राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जारी किया गया गाइडलाइन - कटिहार समाचार

जिले में 15 अक्टूबर से राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई है. वहीं जिलाधिकारी ने गृह विभाग के जारी आदेश के अनुसार कहा कि किसी भी कार्यक्रम में उसकी दक्षता से 50% प्रतिशत ही लोगों की उपस्थिति दी जानी है.

political and cultural programs can be organized from 15 october
15 अक्टूबर से कार्यक्रम करने की अनुमति
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Published : Oct 13, 2020, 1:15 PM IST

कटिहार: जिले में जिला प्रशासन ने आगामी 15 अक्टूबर से राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों को हरी झंडी दिखा दी हैं. जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि कंटेंमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य सभाओं का आयोजन एसओपी के तहत किया जाएगा.

political and cultural programs can be organized from 15 october
15 अक्टूबर से कार्यक्रम करने की अनुमति

आयोजनस्थल पर प्रवेश के समय मास्क अनिवार्य
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि गृह विभाग के जारी आदेश के अनुसार यदि कार्यक्रम और सभा का आयोजन बन्द स्थल में किया जाता हैं, तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल के क्षमता के 50% प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी गई हैं. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बन्द स्थल में एयर कंडिशिनिग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में होनी चाहिए. यदि कार्यक्रम स्थल और सभा का आयोजन खुले स्थान पर आयोजित किया जा रहा हैं तो, मैदान या सभास्थल में आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों को बैठने की अनुमति दें.

सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि सभी व्यक्ति आपस में छह फीट की दूरी पर रहेंगे. इसके साथ ही सभी व्यक्तियों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है. सभा स्थल या आयोजन स्थल में प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है.

कटिहार: जिले में जिला प्रशासन ने आगामी 15 अक्टूबर से राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों को हरी झंडी दिखा दी हैं. जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि कंटेंमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य सभाओं का आयोजन एसओपी के तहत किया जाएगा.

political and cultural programs can be organized from 15 october
15 अक्टूबर से कार्यक्रम करने की अनुमति

आयोजनस्थल पर प्रवेश के समय मास्क अनिवार्य
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि गृह विभाग के जारी आदेश के अनुसार यदि कार्यक्रम और सभा का आयोजन बन्द स्थल में किया जाता हैं, तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल के क्षमता के 50% प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी गई हैं. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बन्द स्थल में एयर कंडिशिनिग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में होनी चाहिए. यदि कार्यक्रम स्थल और सभा का आयोजन खुले स्थान पर आयोजित किया जा रहा हैं तो, मैदान या सभास्थल में आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों को बैठने की अनुमति दें.

सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि सभी व्यक्ति आपस में छह फीट की दूरी पर रहेंगे. इसके साथ ही सभी व्यक्तियों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है. सभा स्थल या आयोजन स्थल में प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है.

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