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कैमूर: SDM के निर्देश पर CO ने किया आभूषण की दुकान को सील

मोहनिया में एसडीएम अमृता बैस के निर्देश पर रविवार को सीओ राजेश कुमार ने आभूषण दुकान को सील कर दिया. वहीं, दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलग-अलग दुकानों के लिए निश्चित समयावधि तय किए हैं.

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Published : May 2, 2021, 9:23 PM IST

कैमूर: जिले के मोहनिया अनुमंडल में कोरोना के बढ़ते कहर के आगे लोग बेबश है. बावजूद इसके प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को नगर में एक आभूषण की दुकान खुले होने की सूचना मिलने पर एसडीएम अमृषा बैंस ने सीओ राजेश कुमार को दुकान सील करने के निर्देश दिए. जिसके आलोक में पुलिस की मौजूदगी में सीओ ने ज्वेलरी की दुकान और बर्तन की दुकान को सील किया.

यह भी पढ़ें: नहीं रहीं 'बिहार गौरव गान' की रचयिता पद्मश्री डॉ. शांति जैन, कोविड टेस्ट कराने से पहले हुआ निधन

अगल-अलग दुकानों के लिए निश्चत समयावधि तय
सीओ ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है. अलग-अलग दुकानोंं के लिए निश्चित समयावधि तय की गई है. जिसके उल्लंघन करने के आरोप में दुकान को सील किया गया है.

उन्होंने कहा कि अभी शाम चार बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का नियम है. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी है. बाजार में लगने वाली भीड़ को को देखकर जिला प्रशासन द्वारा एक-एक दिन के अंतराल पर दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. इसके लिए नगर पंचायत द्वारा प्रतिदिन माइक से लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है. इसके बाद भी कुछ दुकानदार पैसा कमाने के चक्कर में सरकारी निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, जो दंडनीय अपराध है.

कैमूर: जिले के मोहनिया अनुमंडल में कोरोना के बढ़ते कहर के आगे लोग बेबश है. बावजूद इसके प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को नगर में एक आभूषण की दुकान खुले होने की सूचना मिलने पर एसडीएम अमृषा बैंस ने सीओ राजेश कुमार को दुकान सील करने के निर्देश दिए. जिसके आलोक में पुलिस की मौजूदगी में सीओ ने ज्वेलरी की दुकान और बर्तन की दुकान को सील किया.

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अगल-अलग दुकानों के लिए निश्चत समयावधि तय
सीओ ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है. अलग-अलग दुकानोंं के लिए निश्चित समयावधि तय की गई है. जिसके उल्लंघन करने के आरोप में दुकान को सील किया गया है.

उन्होंने कहा कि अभी शाम चार बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का नियम है. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी है. बाजार में लगने वाली भीड़ को को देखकर जिला प्रशासन द्वारा एक-एक दिन के अंतराल पर दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. इसके लिए नगर पंचायत द्वारा प्रतिदिन माइक से लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है. इसके बाद भी कुछ दुकानदार पैसा कमाने के चक्कर में सरकारी निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, जो दंडनीय अपराध है.

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