कैमूर(भभुआ): जिले में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है. जिसको लेकर जिला परिवहन विभाग लगातार वाहन चालकों से अपील कर रहा है कि आप वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूर बना लें.
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वहीं, डीटीओ रामबाबू ने बताया कि कैमूर में प्रदूषण को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन 12 मार्च के बाद पकड़े गए, तो 10 हजार रुपया जुर्माना देना होगा. जिसका कोरोना काल में प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल हुआ है. उसका 31 मार्च तक प्रमाण पत्र बनाने की अंतिम तारीख है.
10 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना
वहीं, अगर उसके बाद भी लोग नहीं माने और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पकड़े गए तो वैसे लोगों से 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं, शुक्रवार को प्रदूषण जांच के दौरान 29 वाहनों का प्रदूषण जांच कर वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र दिया गया.