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कैमूर: यात्री वाहनों में गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

कैमूर में सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर जिला परिवहन विभाग की ओर से सभी यात्री वाहनों की जांच की जा रही है. गौरतलब है कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.

गाइडलाइन का अनदेखी करते यात्री
गाइडलाइन का अनदेखी करते यात्री
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Published : Apr 26, 2021, 7:44 AM IST

कैमूर: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण काल में भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला परिवहन विभाग पूरी तरह से सजग और सतर्क है. यात्री वाहन परिचालन के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर डीटीओ लगातार यात्री वाहनों की जांच पड़ताल में जुट गए हैं. रविवार को जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस स्टैंड सहित कई जगहों पर वाहनों की जांच की.

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क्षमता से 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने की अनुमति
वाहन जांच से संबंधित जानकारी लेने पर डीटीओ राम बाबू ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परिवहन बसों एवं सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के परिचालन में बैठने की क्षमता के पचास प्रतिशत यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना है. इसके अलावा वाहन मालिकों की ओर से वाहनों को प्रतिदिन साफ सफाई एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराने, इसके अलावा ड्राइवर-कंडक्टर को साफ कपड़े मास्क, गलब्स पहनना अनिवार्य है. वहीं, यात्री वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करना है. साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है.

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गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीटीओ ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक वाहनों का परिचालन नहीं किए जाने की स्थिति में चालक-परिचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारियों की टीम बनाने के बाद अभियान चलाकर प्रत्येक दिन छोटे और बड़े वाहनों की जांच की जा रही है.

कैमूर: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण काल में भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला परिवहन विभाग पूरी तरह से सजग और सतर्क है. यात्री वाहन परिचालन के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर डीटीओ लगातार यात्री वाहनों की जांच पड़ताल में जुट गए हैं. रविवार को जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस स्टैंड सहित कई जगहों पर वाहनों की जांच की.

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क्षमता से 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने की अनुमति
वाहन जांच से संबंधित जानकारी लेने पर डीटीओ राम बाबू ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परिवहन बसों एवं सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के परिचालन में बैठने की क्षमता के पचास प्रतिशत यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना है. इसके अलावा वाहन मालिकों की ओर से वाहनों को प्रतिदिन साफ सफाई एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराने, इसके अलावा ड्राइवर-कंडक्टर को साफ कपड़े मास्क, गलब्स पहनना अनिवार्य है. वहीं, यात्री वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करना है. साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है.

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गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीटीओ ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक वाहनों का परिचालन नहीं किए जाने की स्थिति में चालक-परिचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारियों की टीम बनाने के बाद अभियान चलाकर प्रत्येक दिन छोटे और बड़े वाहनों की जांच की जा रही है.

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