जहानाबादः बिहार के जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सजा सुनाई (Court sentenced former Jehanabad MP Arun Kumar 3 years imprisonment) है. वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव को रिहा कर दिया गया. शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरा करने के बाद पूर्व सांसद अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. हालांकि न्यायालय ने 5000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दिया. वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को रिहा किया गया. न्यायालय में इस मामले के सुनवाई के लिए दोनों नेता पहुंचे थे.
" न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. मैं भ्रष्टाचारियों एवं दलालों के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं. इसीलिए मेरे खिलाफ मुकदमा किया गया है. लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा."-अरुण कुमार, पूर्व सांसद
2015 में दायर हुआ था परिवाद पत्रः दरअसल जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ जहानाबाद न्यायालय में जिले के शिक्षाविद चंद्रिका प्रसाद यादव ने 2015 में परिवाद पत्र दायर किया था. परिवाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने के बयान का हवाला दिया था. वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ भी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का परिवाद पत्र दाखिल किया था. मामले में न्यायालय के द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी.