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जहानाबाद: सघन मास्क और वाहन चेकिंग अभियान शुरू

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Published : Nov 25, 2020, 3:11 PM IST

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

जहानाबाद
वाहन चेकिंग अभियान

जहानाबाद : जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने काफी सख्ती बरतने का आदेश दे दिया है. मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बिना मास्क पहने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है. साथ ही मास्क पहनने के लिए जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है.

कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश

बिहार मुख्य सचिव के वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशानुसार कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग करने और कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. इन सभी बिंदुओं का अनुपालन सिविल सर्जन जहानाबाद को सुनिश्चित कराने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है.

मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिना मास्क के यात्री वाहन में यात्रा नहीं करेंगे. वाहन में बिना मास्क के यात्रा करते हुए पाए जाने पर वाहन को जब्त करके कार्रवाई की जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत और सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी को वाहन जांच और मास्क ना पहनने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण से बचने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मखदूमपुर द्वारा दुकानों की जांच की जाएगी.

उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी

मुख्य सचिव ने कहा कि दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य है. दुकानदारों को अपने-अपने दुकान के आगे 6 फीट की दूरी पर गोल घेरा बनाना होगा. अगर दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51- 60 के तहत और सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि बुधवार से जिले में मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है और गुरुवार से जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी सघन मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा. अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, मखदूमपुर, सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष कोविड 19 को लेकर मास्क जांच करेंगे और बिना मास्क वाले व्यक्ति से दण्ड की वसूली करेंगे.

जिला पदाधिकारी ने की अपील

जिला पदाधिकारी ने सभी जिलावासियों से अपील कर कहा कि सभी लोग कोरोना से बचाव हेतु मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें ताकि सभी लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें.

जहानाबाद : जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने काफी सख्ती बरतने का आदेश दे दिया है. मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बिना मास्क पहने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है. साथ ही मास्क पहनने के लिए जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है.

कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश

बिहार मुख्य सचिव के वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशानुसार कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग करने और कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. इन सभी बिंदुओं का अनुपालन सिविल सर्जन जहानाबाद को सुनिश्चित कराने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है.

मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिना मास्क के यात्री वाहन में यात्रा नहीं करेंगे. वाहन में बिना मास्क के यात्रा करते हुए पाए जाने पर वाहन को जब्त करके कार्रवाई की जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत और सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी को वाहन जांच और मास्क ना पहनने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण से बचने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मखदूमपुर द्वारा दुकानों की जांच की जाएगी.

उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी

मुख्य सचिव ने कहा कि दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य है. दुकानदारों को अपने-अपने दुकान के आगे 6 फीट की दूरी पर गोल घेरा बनाना होगा. अगर दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51- 60 के तहत और सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि बुधवार से जिले में मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है और गुरुवार से जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी सघन मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा. अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, मखदूमपुर, सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष कोविड 19 को लेकर मास्क जांच करेंगे और बिना मास्क वाले व्यक्ति से दण्ड की वसूली करेंगे.

जिला पदाधिकारी ने की अपील

जिला पदाधिकारी ने सभी जिलावासियों से अपील कर कहा कि सभी लोग कोरोना से बचाव हेतु मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें ताकि सभी लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें.

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