जमुई: निजी एम्बुलेंस परिवहन की दर तय कर दी गई है. डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा 50 किलोमीटर दूरी तक के परिवहन के लिए निर्धारित दर को जिले में लागू कर दिया गया है.
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एम्बुलेंस के लिए दर लागू
छोटी कार सामान्य का दर 1500 रुपए, छोटी कार वातानुकूलित 1700 रुपए, बोलेरो, सुमो, मार्शल सामान्य का दर 1800 रुपए, बोलेरो, सुमो, मार्शल वातानुकूलित का दर 2100 रुपए तय किया गया है. इसके साथ 50 किलोमीटर के अलावे 18 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किए गए है. मैक्सी/सिटी राइड/विंगर/टेंपो/ट्रैवलर और समकक्षीय का दर 2500 रुपए और जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/टवेरा वातानुकूलित का दर 2500 रुपए के अतिरिक्त आगे प्रति किलोमीटर 2500 निर्धारित किया गया है.
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अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई
डीएम ने बताया कि इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जीवन रक्षक दवाएं सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. उपरोक्त निर्धारित दर का अनुपालन नहीं करने वाले एम्बुलेंस चालकों या मालिकों पर बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.