जमुईः बिहार के जमुई में कोर्ट ने डीएम अवनीश कुमार सिंह (Jmaui DM Avnish Kumar Singh) को हाजिर होने का आदेश दिया है. जमुई के ADJ-4 सह मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल जमुई के जज धीरेंद्र बहादुर सिंह ने आदेश जारी किया है. जिसमें निर्देश के बावजूद पीड़िता को मुआवजे की राशि भुगतान नहीं करने का आरोप है. जमुई के कलेक्टर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश मिला है. ताकि उनकी संपत्ति बेचकर मुआवजे का राशि दी जाए.
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हादसे में हो गई थी मौतः दरअसल मामला 2014 का है. पुलिस की जीप से हादसे में गिद्धोर के एक वयक्ति की मौत हो गई थी. मृतक की पत्नी सकली देवी ने मुआवजा को लेकर मुकदमा दायर की थी. जिसमें सुनवाई के बाद सरकार की ओर से डीएम जमुई को पार्टी बनाया गया था. तब से टालमटोल के रवैया के कारण मामला लंबा खींचता चला गया. 2020 में इस मामले में मुआवजा की राशि भुगतान करने का आदेश बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर जमुई को दिया गया.
एडीजे 4 ने जारी किया आदेशः आदेश के बाद भी पीड़िता को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान की बजाए महिला को परेशानियों का सामना करना पड़ा. तब उसने जिलाधिकारी जमुई की संपत्ति बेचकर मुआवजा की राशि का भुगतान करने के लिए एडीजे 4 की अदालत में मुकदमा दायर कराई. इस मामले में कई बार डीएम से जबाव मांगा गया. लेकिन आदेश नहीं मानने के बाद कोर्ट ने हाजिर होकर डीएम को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया गया है.