जमुई : केंद्र सरकार के आदेश पर लॉकडाउन 3.0 आगामी 17 मई तक जिला विधिक संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे. इस बात की जानकारी देते हुए जिला विधिक संघ के महासचिव विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना वायरस जैसे महामारी की रोकथाम और इससे बचाव के लिए जारी लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत आगामी 17 मई तक जमुई विधिक संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे.
17 मई तक न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने का लिया निर्णय
महासचिव विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने की यह रफ्तार से आने वाली स्थिरता को देखते हुए अगला निर्णय लिया जाएगा. यह निर्णय बिहार राज्य बार कौाउंसिल पटना ने भी बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए अगले सत्र में उच्च न्यायालय में कार्य से अपने आपको अलग रखने का निर्णय लिया है. भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जिला विधिक संघ ने एक आम बैठक कर जमुई व्यवहार न्यायालय में 17 मई तक न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया.
न्यायिक कार्य होना संभव नहीं
इस बैठक में जिला विधिक संघ के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर गांव से वाहनों का जिले के क्षेत्र से परिचालन बाधित है. जिस कारण पक्षकार जिला में नहीं पहुंच पा रहा है. जिस कारण न्यायिक कार्य होना संभव नहीं है. मौके पर वरीय अधिवक्ता केशव प्रसाद किशोरी भी मौजूद रहे.