गोपालगंज: बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) ने अवैध उत्खनन (Illegal Mining) को लेकर कहा कि बालू के बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ओवरलोडिंग (Overloading) बालू पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माना काटा जाएगा और एक माह के अंदर जुर्माना नहीं देने पर उसे नीलाम करने का निर्देश दिया गया है.
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बालू के बिक्री में बिचौलियों के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया गया है. निर्धारित दर से दुगुना तिगुना दर पर बालू बेचने वालों पर सख्त कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगो से भी आह्वावन किया कि अगर बालू खरीद बिक्री में धंधली की जा रही है तो पहले अधिकारियों को सूचित करें साथ ही उसका वीडियो बनाये और हमारे विभाग को भेजे तुरंत कार्यवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पर्यावर्णीय दृष्टिकोण से तीन माह तक बालू के उत्खनन पर रोक लगाई जाती है. जिसे लेकर तीन माह का बालू पहले से ही स्टॉक कर दिया जाता है. ताकि, कोई कार्य ना रुके. ऐसे में तीन माह का 15 करोड़ 65 लाख सीएफटी बालू को स्टॉक किया गया है. फिलहाल, सूबे में बालू पर्याप्त मात्रा में स्टॉक किया गया है. बालू की कोई कमी नहीं है.
लोगों को सस्ते दर पर बालू आसानी से मुहैया कराई जा रही है. इसके लिए बालू का रेट भी निर्धारित कर दिया गया है. पटना में 4 हजार 27 रुपए की 100 सीएफटी, औरंगाबाद में 3 हजार 950 रुपए की 100 सीएफटी, भोजपुर में 4 हजार रुपये की 100 सीएफटी और रोहतास में 3 हजार 950 रुपए की 100 सीएफटी बालू की कीमत है.
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों की सरकार है. केंद्र सरकार ने गोपालगंज जिले को सबेया हवाई अड्डा, रिवरफ्रंट, एनएच-28, 85, 101 का निर्माण और पासपोर्ट कार्यालय समेत कई बड़ी सौगात दी है. जिसमें हमारे विधायक, स्थानीय सांसद का योगदान है.
बता दें कि इससे पहले अवैध बालू खनन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी सरकारी कर्मचारी या अफसरों की भूमिका गड़बड़ पाई जाती है, उसपर कार्रवाई की जाती है. वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए प्रयास कर रही है.