गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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गोपालगंज में 10 साल की सजा: कोर्ट में उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद महम्मदपुर थाना के एक गांव निवासी को न्यायालय ने सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान बुधवार को स्पेशल पीपी पॉक्सो दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.
"नाबालिग का किडनैप करने और उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को गोपालगंज कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2019 का है." - निखिल सिंह, अधिवक्ता
कब का है मामला?:अभियोजन पक्ष ने बताया कि 31 जुलाई 2019 को महम्मदपुर थाना के एक गांव की किशोरी मुर्गी फॉर्म के पास गई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने शादी की नियत से उसका अपहरण कर लिया. मामले को लेकर किशोरी के पिता ने सिवान जिले के जामो बाजार थाने क्षेत्र निवासी सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कांड के आईओ ने एकमात्र आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था. बुधवार को स्पेशल पीपी पॉक्सो दरोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.