गया: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को गया व्यवहार न्यायालय (gaya civil court judgement on rape case ) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई.
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इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि, घटना गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र की है. जहां पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ 12 जुलाई 2017 को रोशनगंज थाना में कांड संख्या 122/2017 दर्ज कराया था. पिता ने पुलिस को बताया था कि, उसकी बेटी एक मकान में किराए पर रह कर पढ़ाई-लिखाई करती थी. आरोपी की बहन और उसकी बेटी आपस मे दोस्त थी. जिस कारण आरोपी हमेशा कमरे में आया-जाया करता था.
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एक दिन उसकी बेटी को वह बहला-फुसलाकर ले भागा. जिसके बाद इस बात की जानकारी रोशनगंज थाना को दी थी. पुलिस ने घटना को नाबालिग का अपहरण मानते हुए कांड दर्ज किया था. उसके कुछ दिन बाद लड़की किसी तरह घर आई और घरवालों को सारी जानकारी दी. पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में कराया गया. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने यौन शोषण धारा 376 एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.
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न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में गया और केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था. तब से वह गया जेल में बंद है. ट्रायल के दरमियान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई. विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि, सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की साधारण सजा अतिरिक्त होगी. साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है. यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है. अभियुक्त की पेशी भी गया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई.
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