गया : बिहार के गया रेल थाने में दर्ज एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के मामले में हरियाणा के रहने वाले अभियुक्त को 4 साल की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की के साथ चलती ट्रेन में छेड़खानी की घटना की गई थी. इस मामले को लेकर गया रेल थाना में वर्ष 2016 में कांड दर्ज कराया गया था.
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चलती ट्रेन में की थी छेड़खानी : जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में गया रेल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस प्राथमिकी में हरियाणा के रहने वाले आजाद सिंह को अभियुक्त बनाया गया था. आरोप था, कि राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही एक नाबालिग के साथ उसने छेड़खानी की थी. पीड़िता अपनी मां के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी. गया-सासाराम रेलखंड पर यह घटना हुई थी. इस मामले को लेकर कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. इस बीच पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत में यह सजा सुनाई गई है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त आजाद सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त हरियाणा के रोहतक जिले का निवासी है.
आरोपित को किया गया था गिरफ्तार : पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि पीड़िता अपनी मां के साथ राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही थी. इस बीच चलती ट्रेन में आजाद सिंह ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी की घटना की थी. इस घटना को लेकर पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस ने आजाद सिंह के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी.
घटना के बाद आरोपित को किया गया था गिरफ्तार : घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब इस मामले में गया पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत में अभियुक्त आजाद सिंह को 4 साल की सजा सुनाई गई है. यह हरियाणा के रोहतक का निवासी है.