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दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले पप्पू यादव, कहा- जघन्य अपराध करने वालों को जीने का हक नहीं

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि तीन महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा हो. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तक किसी सरकार ने मामले में सुध नहीं ली है.

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Published : Aug 15, 2020, 10:45 PM IST

Updated : Aug 19, 2020, 5:15 PM IST

दरभंगा
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दरभंगा: जाप संरक्षक पप्पू यादव ने पिछले 3 अगस्त को ढ़ाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को जघन्य अपराध करार दिया है. पीड़ितों का हालचाल जानने डीएमसीएच पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि मामले के दोषियों को तीन महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए. मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आर्थिक मदद स्वरूप 20 हजार रुपये का अनुदान
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि तीन महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा हो. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तक किसी सरकार ने मामले में सुध नहीं ली है. हमने पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपये का मदद किया है. साथ ही आगे भी हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे.

3 अगस्त का है मामला
दरअसल पिछले 3 अगस्त को गांव के ही एक युवक ने दरवाजे पर से खेल रही ढाई वर्ष की बच्ची को बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे पुल के पास छोड़ दिया. वहीं काफी खोजबीन के बाद बच्ची जख्मी अवस्था में पुल के पास मिली. इसके बाद उसे इलाज के लिए जाले रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां बच्ची जीवन और मौत से जूझ रही है.

दरभंगा: जाप संरक्षक पप्पू यादव ने पिछले 3 अगस्त को ढ़ाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को जघन्य अपराध करार दिया है. पीड़ितों का हालचाल जानने डीएमसीएच पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि मामले के दोषियों को तीन महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए. मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आर्थिक मदद स्वरूप 20 हजार रुपये का अनुदान
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि तीन महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा हो. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तक किसी सरकार ने मामले में सुध नहीं ली है. हमने पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपये का मदद किया है. साथ ही आगे भी हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे.

3 अगस्त का है मामला
दरअसल पिछले 3 अगस्त को गांव के ही एक युवक ने दरवाजे पर से खेल रही ढाई वर्ष की बच्ची को बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे पुल के पास छोड़ दिया. वहीं काफी खोजबीन के बाद बच्ची जख्मी अवस्था में पुल के पास मिली. इसके बाद उसे इलाज के लिए जाले रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां बच्ची जीवन और मौत से जूझ रही है.

Last Updated : Aug 19, 2020, 5:15 PM IST
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