दरभंगा: बिहार के दरभंगा में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म (Girl Molested In Darbhanga) के मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपया अर्थदंड कोर्ट ने लगाया है. जिले में ढाई साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म जैसा घिनौना काम करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए, पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने एक नाबालिग के साथ बालात्कार मामले में दोषी कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गुड्ड झा को आजीवन सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा : अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. दरअसल, अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर (संसोधन) स्कीम 2018 के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए दस लाख रुपये का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार को करने का आदेश दिया है. अदालत ने दोषी को धारा 376 (ए) (बी) में आजीवन सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उक्त सजा महिला थाना कांड संख्या 40/2020 में सुनाई है.
50 हजार का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया : आरोपी कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गुड्ड झा को एक नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में दोषी करार दिया है. बताते चलें कि 3 अगस्त 2020 की घटना है. मिली जानकारी के अनुसार, महज ढाई साल की पीड़िता अपने घर के बाहर अन्य बहनों के साथ खेल रही थी. इसी बीच आरोपी आया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया. कुछ देर के बाद जब पीड़िता की मां बच्ची को खोजने निकली तो बच्ची पुल के पास बेहोश मिली. जिसके बाद मासूम को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया. मामले में 4 अगस्त 2020 को प्राथिमिकी दर्ज कराया गया. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में आरोपी के विरुद्ध 23 अगस्त को आरोप गठन किया गया. न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने आरोपी गुड्डू झा को 22 अक्टूबर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.