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नये MV एक्ट से मालामाल परिवहन विभाग, जुर्माने की राशि से राजस्व में भारी इजाफा

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Published : Oct 12, 2019, 12:48 PM IST

देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था. नए एक्ट के लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय में फाइन और टैक्स मिलाकर 5 करोड़ 58 लाख रूपया की वसूली की गई है. वहीं, डीटीओ ने बताया कि नए मोटरयान एक्ट लागू होने के बाद फाइन और टैक्स की राशि में लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपया का इजाफा हुआ है.

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दरभंगा: एक सितंबर से नए मोटरयान एक्ट लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है. जानकारी के अनुसार अगस्त महीने की तुलना में सितंबर महीने में टैक्स और फाइन में लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपये का इजाफा हुआ है.

बताया गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले जिला परिवहन कार्यालय में फाइन और टैक्स मिलाकर लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपये आये थे. लेकिन नए एक्ट के लागू होने के बाद फाइन और टैक्स मिलाकर 5 करोड़ 58 लाख रुपये की वसूली गई है.

परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि

'फाइन में हुई बढ़ोतरी'
डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि नए मोटरयान एक्ट लागू होने से पहले अगस्त महीने में फाइन और टैक्स से 4 करोड़ 21 लाख रुपये वसूले गये थे. वहीं, नए मोटरयान एक्ट के लागू होने के बाद सितंबर महीने में 5 करोड़ 58 लाख रुपये आये. उन्होंने कहा कि दोनों महीने की तुलना करें तो, सितंबर माह में लगभग 1 करोड़ 44 लाख का इजाफा हुआ. जिसमें टैक्स और फाइन की राशि शामिल है. डीटीओ ने कहा कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, नए एक्ट के तहत फाइन में बढ़ोतरी हुई है. जिसमें दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और भारी वाहन से विभिन्न कारणों से फाइन वसूली गई राशि है.

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परिवहन कार्यालय में लोगों की भीड़

नए यातायात नियम कानून के तहत जुर्माना
नए मोटरयान एक्ट के तहत नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना और अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है. साथ ही बच्चे पर जुविनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार जुर्माना का प्रावधान है. वहीं, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के 1 हजार जुर्माना की राशि तय की गई है. साथ ही और भी कई नियमों में बदलाव करके फाइन की राशि को दोगुनी कर दी गई है.

दरभंगा: एक सितंबर से नए मोटरयान एक्ट लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है. जानकारी के अनुसार अगस्त महीने की तुलना में सितंबर महीने में टैक्स और फाइन में लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपये का इजाफा हुआ है.

बताया गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले जिला परिवहन कार्यालय में फाइन और टैक्स मिलाकर लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपये आये थे. लेकिन नए एक्ट के लागू होने के बाद फाइन और टैक्स मिलाकर 5 करोड़ 58 लाख रुपये की वसूली गई है.

परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि

'फाइन में हुई बढ़ोतरी'
डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि नए मोटरयान एक्ट लागू होने से पहले अगस्त महीने में फाइन और टैक्स से 4 करोड़ 21 लाख रुपये वसूले गये थे. वहीं, नए मोटरयान एक्ट के लागू होने के बाद सितंबर महीने में 5 करोड़ 58 लाख रुपये आये. उन्होंने कहा कि दोनों महीने की तुलना करें तो, सितंबर माह में लगभग 1 करोड़ 44 लाख का इजाफा हुआ. जिसमें टैक्स और फाइन की राशि शामिल है. डीटीओ ने कहा कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, नए एक्ट के तहत फाइन में बढ़ोतरी हुई है. जिसमें दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और भारी वाहन से विभिन्न कारणों से फाइन वसूली गई राशि है.

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परिवहन कार्यालय में लोगों की भीड़

नए यातायात नियम कानून के तहत जुर्माना
नए मोटरयान एक्ट के तहत नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना और अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है. साथ ही बच्चे पर जुविनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार जुर्माना का प्रावधान है. वहीं, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के 1 हजार जुर्माना की राशि तय की गई है. साथ ही और भी कई नियमों में बदलाव करके फाइन की राशि को दोगुनी कर दी गई है.

Intro:एक सितंबर से नए मोटरयान एक्ट लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। अगस्त माह की तुलना में सितंबर माह में टैक्स और फाइन से लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपया का इजाफा हुआ है। दरअसल नए मोटरयान एक्ट आने से पहले अगस्त माह में दरभंगा जिला परिवहन कार्यालय ने फ़ाईन और टैक्स से 4 करोड़ 21 लाख आई थी। वही जब एक सितंबर से नए मोटरयान एक्ट लागू हुआ तो जिला परिवहन कार्यालय ने फ़ाईन और टैक्स से 5 करोड़ 58 लाख रुपया की आमदनी हुई।


Body:नए यातायात नियम कानून के तहत जुर्माना

नाबालिक बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावक को 25 हजारों का जुर्माना, अभिभावक को 3 साल की सजा तथा बच्चों पर जुबिनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, इमरजेंसी एंबुलेंस व फायर बिग्रेड की वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना, बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के 1000 जुर्माना, बिना ऑथराइज लाइसेंस व बिना लाइसेंस के 10 हजार का जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5 हजार, ओवर स्पीड पर 1 हजार, नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार और टू व्हीलर पर ओवरलोडिंग में पकड़े जाने पर 2 हजार का जुर्माना या 3 माह के लिए ड्राइवरी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।


Conclusion:वही डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि नए मोटरयान एक्ट लागू होने से पहले अगस्त माह में 4 करोड़ 21 लाख रुपया था और लागू होने के बाद सितंबर माह में 5 करोड़ 58 लाख रुपया आया। वही उन्होंने कहा कि दोनों माह की तुलना करें तो, सितंबर माह में लगभग 1 करोड 44 लाख का इजाफा हुआ। जिसमे टैक्स और फाइन की राशि शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, नए एक्ट के तहद फाइन में बढ़ोतरी हुई है। जिसमें दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया व भारी वाहन से विभिन्न कारणों से वसूली गई राशि है।

Byte ---------------------
वीरेन्द्र प्रसाद, डीटीओ जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा

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