बक्सर : जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या के कम होने के बाद लॉकडाउन में कुछ आवश्यक कार्य के लिए छूट मिली है. जिले की दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने के अनुमति दी गई है. लेकिन इसी बीच बक्सर के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बाक्सरवासियों से एक बार फिर अपील की है कि लॉकडाउन में यह ढील लोगों के सहूलियतें के लिए दी गई है, ताकि इनका जीवन पुनः पटरी पर आ सके किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सामान्य हो गया है.
गमछे या रुमाल का करें प्रयोग
एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि आम आदमी हो या दुकानदार सभी को लॉकडाउन के जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए ढील का यह आदेश वापस लिया सकता है. बाहर निकलने से पहले मास्क जरुर लगाना होगा. मास्क नहीं है तो गमछे या रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं. दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है. ऐसे किसी व्यक्ति को सामान न दें, जो बगैर मास्क के आता हो. अगर लॉकडाउन का पालन होता नहीं दिखा, तो दुकानदार पर भी कार्रवाई हो सकती है. बाइक पर एक ही व्यक्ति को चलने की अनुमति है. यह नियम यथावत है.
34 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है - एसपी
एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक कुल 54 केस दर्ज हुए हैं. जिसमें 136 लोगों को आरोपी बनाया गया है. नया भोजपुर के कंटेनमेंट इलाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 63 लोगों को आरोपी बनाया गया है. वाहनों से जुर्माना वसूलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक 4321 वाहनों से 34 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है.
लोग हर बात का रखें ध्यान
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आवश्यक कार्य सेबाहर जाते समय मोटर वाहन अधिनियम का पालन करना है. अगर इसका उल्लंघन करते आप पाए जाते हैं, तो जुर्माना हो सकता है. अभी आपदा प्रबंधन और मोटर वाहन अधिनियम दोनों के नियम और जुर्माने की राशि अलग है. अर्थात बाइक पर जाते समय मास्क और कागजात होने की स्थिति में हेलमेट, नंबर प्लेट, ट्रीपल सवारी, डीएल आदि का चालान हो सकता है. इस लिए जरूरी है, बाहर निकलने वाले लोग हर बात का ध्यान रखें.