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Buxar Crime News: गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल की सजा, शौच के लिए गयी महिला के साथ की थी ज्यादती - बक्सर में शौच के लिये गयी महिला के साथ दुष्कर्म

बक्सर में मार्च 2021 में शौच के लिए गयी एक महिला के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. दोनों ने पीड़िता को थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराने की धमकी भी दी थी. लेकिन, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत की. जिसके बाद कोर्ट ने आज दोनों दुष्कर्मियों को सजा सुनायी. पढ़ें, विस्तार से.

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Published : May 17, 2023, 8:44 PM IST

बक्सर: बक्सर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 40-40 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. यह राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने दोनों पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना लगाया. दुष्कर्मियों को सजा दिये जाने पर लोगों ने कोर्ट की सराहना की. लोक अभियोजक को बधायी दी.

इसे भी पढ़ेंः Buxar News: दो सगी बहनों से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, मां-बाप को 7 साल

क्या है मामलाः लोक अभियोजक जय राम सिंह ने बताया कि घटना 18 मार्च 2021 की है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक महिला घर से शौच के लिए निकली थी. पहले से घात लगाकर बैठे दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रैंप करने के बाद पीड़िता को मुंह बद रखने की धमकी दी. शिकायत करने पर उसके पति और पुत्र की हत्या करने की धमकी दी. इससे पीड़िता डर गयी थी.

मजबूत साक्ष्य पेश कियेः पीड़िता ने हिम्मत करके भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच के बाद मजबूत चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य रखे. अभियोजन द्वारा साक्ष्य किया गया. न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर भुवर राम व अनिल राम को दोषी पाया. दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास के साथ 40-40 हजार रुपया का जुर्माना लगाया.

बक्सर: बक्सर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 40-40 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. यह राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने दोनों पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना लगाया. दुष्कर्मियों को सजा दिये जाने पर लोगों ने कोर्ट की सराहना की. लोक अभियोजक को बधायी दी.

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क्या है मामलाः लोक अभियोजक जय राम सिंह ने बताया कि घटना 18 मार्च 2021 की है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक महिला घर से शौच के लिए निकली थी. पहले से घात लगाकर बैठे दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रैंप करने के बाद पीड़िता को मुंह बद रखने की धमकी दी. शिकायत करने पर उसके पति और पुत्र की हत्या करने की धमकी दी. इससे पीड़िता डर गयी थी.

मजबूत साक्ष्य पेश कियेः पीड़िता ने हिम्मत करके भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच के बाद मजबूत चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य रखे. अभियोजन द्वारा साक्ष्य किया गया. न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर भुवर राम व अनिल राम को दोषी पाया. दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास के साथ 40-40 हजार रुपया का जुर्माना लगाया.

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