औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में साल 2014 में ट्यूशन गई नाबालिग लड़की का अपहरण (Kidnapping Of Minor In Aurangabad) और दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी गोह थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव निवासी देवनाथ कुमार है. जिसका जमानत रद्द करते हुए कोर्ट ने जेल भेज दिया है. जिला व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है.
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दुषकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा : स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने गोह थाना कांड संख्या -92/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त देवनाथ कुमार जो कि ग्राम निरपुर, थाना गोह का रहने वाला है. उसे भारतीय दंड विधि की धारा 366ए, 376, 504 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाते हुए जमानत रद्द करते हुए जेल भेज दिया है. सजा की बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है.
30 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा : अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि- '16 अगस्त 2014 की सुबह में पीड़िता ट्यूशन पढ़ने गोह बाजार गई थी. दोपहर में जब वह घर नहीं लौटी तो माता-पिता को चिंता हुई. बेटी की सहेली से पता चला कि अभियुक्त ने किसी और के साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण कर बुरी नीयत से गया जिले में ले गया है. परिजनों ने उचित कार्रवाई और पीड़िता की बरामदगी हेतु आवेदन थाना में दिया.'
आरोपी ने लड़की का किया था अपहरण : अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के बयान और साक्ष्य और न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट से शनिवार यानी 21 जनवरी को अभियुक्त को उल्लेखित भारतीय दंड विधि की धाराओं में दोषी पाया गया है. अन्य अभियुक्त का पृथक वाद न्यायालय में चल रहा है.