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Bhagalpur News:अधिक कीमत पर खाद बेचने पर 24 घंटे में दर्ज होगी FIR

भागलपुर (Bhagalpur) में जिला कृषि विभाग ने किसानों को उचित मुल्य पर यूरिया दिलाने को लेकर तैयारी कर ली है. जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि अधिक दाम पर खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भागलपुर
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Published : Jul 11, 2021, 1:40 PM IST

भागलपुर: खरीफ मौसम का पीक सीजन शुरू होने वाला है. इस सीजन में यूरिया (Urea) की मांग काफी बढ़ जाती है. इसको लेकर कृषि विभाग (Agriculture Department) इस बार किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलाने के लिए पहले से तैयार है. राज्य में कृषि निदेशक ने आदेश जारी कर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर खाद वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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केंद्र सरकार द्वारा आवंटित उर्वरक को सही ढंग से निर्धारित मूल्य पर वितरण सुनिश्चित कराने के लिए और शिकायत को तुरंत समाधान करने के लिए जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. कंट्रोल रूम में किसान की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित खाद विक्रेता पर एफआईआर (FIR) दर्ज होगा. इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी संयुक्त निदेशक करेंगे.

किसी भी विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होगी. जिला कृषि पदाधिकारी किसान समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खाद के मूल्य से संबंधित जानकारी लेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. जिला कृषि पदाधिकारी लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेताओं से सप्ताहिक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट संकलित करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

देखें ये वीडियो

"खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए इस बार कृषि विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर खाद उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए जिले में दो कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं. जहां किसानों द्वारा शिकायत मिलने पर जांच कराकर 24 घंटे के भीतर खाद विक्रेता और संलिप्त पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज होगी. जिला अधिकारी के निर्देश का अनुपालन शत-प्रतिशत कराया जाएगा."- कृष्णकांत झा, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर

जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से समय-समय पर खाद दुकानदारों के गोदाम का निरीक्षण किया जाएगा. किसानों से वार्तालाप किया जाएगा. जिससे किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सके. जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने वाले थोक और खुदरा दुकानदारों के साथ-साथ कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी.

जिले के सभी खाद दुकानदारों को शपथ पत्र भरवाया जाएगा. शपथ पत्र में निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के बारे में जानकारी रहेगी. खाद्य दुकानदारों को लिखना होगा कि उनके प्रतिष्ठान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बिक्री नहीं की जाएगी. ऐसा करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाये. जिला कृषि पदाधिकारी सभी खाद विक्रेताओं से प्रपत्र भरवाकर विभाग को भेजेंगे.

ये भी पढ़ें:बिहार में इथेनॉल उद्योगः 147 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जल्द, 30 हजार करोड़ का निवेश स्वीकृत

कालाबाजारी रोकने के लिए बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री नहीं की जाएगी. जिला कृषि पदाधिकारी इस आदेश का अनुपालन करवाएंगे. खाद्य उपलब्धता, वितरण और कालाबाजारी को रोकने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उर्वरक निगरानी समिति और प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक बुलाकर जन समस्याओं से मुख्यालय को अवगत भी कराएंगे. थोक विक्रेता यदि खुदरा विक्रेता से उचित मूल्य से अधिक राशि वसूलता हैं और खाद देने में आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध भी 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी.

भागलपुर: खरीफ मौसम का पीक सीजन शुरू होने वाला है. इस सीजन में यूरिया (Urea) की मांग काफी बढ़ जाती है. इसको लेकर कृषि विभाग (Agriculture Department) इस बार किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलाने के लिए पहले से तैयार है. राज्य में कृषि निदेशक ने आदेश जारी कर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर खाद वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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केंद्र सरकार द्वारा आवंटित उर्वरक को सही ढंग से निर्धारित मूल्य पर वितरण सुनिश्चित कराने के लिए और शिकायत को तुरंत समाधान करने के लिए जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. कंट्रोल रूम में किसान की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित खाद विक्रेता पर एफआईआर (FIR) दर्ज होगा. इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी संयुक्त निदेशक करेंगे.

किसी भी विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होगी. जिला कृषि पदाधिकारी किसान समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खाद के मूल्य से संबंधित जानकारी लेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. जिला कृषि पदाधिकारी लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेताओं से सप्ताहिक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट संकलित करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

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"खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए इस बार कृषि विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर खाद उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए जिले में दो कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं. जहां किसानों द्वारा शिकायत मिलने पर जांच कराकर 24 घंटे के भीतर खाद विक्रेता और संलिप्त पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज होगी. जिला अधिकारी के निर्देश का अनुपालन शत-प्रतिशत कराया जाएगा."- कृष्णकांत झा, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर

जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से समय-समय पर खाद दुकानदारों के गोदाम का निरीक्षण किया जाएगा. किसानों से वार्तालाप किया जाएगा. जिससे किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सके. जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने वाले थोक और खुदरा दुकानदारों के साथ-साथ कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी.

जिले के सभी खाद दुकानदारों को शपथ पत्र भरवाया जाएगा. शपथ पत्र में निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के बारे में जानकारी रहेगी. खाद्य दुकानदारों को लिखना होगा कि उनके प्रतिष्ठान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बिक्री नहीं की जाएगी. ऐसा करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाये. जिला कृषि पदाधिकारी सभी खाद विक्रेताओं से प्रपत्र भरवाकर विभाग को भेजेंगे.

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कालाबाजारी रोकने के लिए बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री नहीं की जाएगी. जिला कृषि पदाधिकारी इस आदेश का अनुपालन करवाएंगे. खाद्य उपलब्धता, वितरण और कालाबाजारी को रोकने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उर्वरक निगरानी समिति और प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक बुलाकर जन समस्याओं से मुख्यालय को अवगत भी कराएंगे. थोक विक्रेता यदि खुदरा विक्रेता से उचित मूल्य से अधिक राशि वसूलता हैं और खाद देने में आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध भी 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी.

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