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अधिक कीमत पर यूरिया बेचना पड़ा महंगा, 5 विक्रेताओं के खिलाफ FIR और 26 का लाइसेंस रद्द - खाद विक्रेता के लाइसेंस रद्द

कृषि विभाग ने भागलपुर में तय कीमत से अधिक पर यूरिया खाद (Urea Fertilizer) बेचने वाले 5 विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. साथ ही 26 का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 61 लाइसेंस को लंबित रखा गया है.

यूरिया
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Published : Sep 12, 2021, 7:30 PM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) में अधिक कीमत पर यूरिया खाद (Urea Fertilizer) बेचना उर्वरक विक्रेताओं को महंगा पड़ गया है. जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन करने के कारण पांच उर्वरक विक्रेता पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. इसके अलावा 26 विक्रेताओं के लाइसेंस को रद्द किया गया है, जबकि 61 लाइसेंस को लंबित किया गया है.

ये भी पढ़ें: भागलपुर में बाढ़ से किसानों को 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान, प्रखंडवार जानिए रिपोर्ट...

जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा है कि उर्वरक से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस भी प्रखंड में इस तरह की शिकायत आ रही है, उसके लिए जवाबदेही तय कर दी गई है.

देखें रिपोर्ट

कृष्णकांत झा ने बताया कि यूरिया की सही कीमत पर बिक्री को लेकर कृषि निदेशक के निर्देश के बाद जिले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. जिस भी खाद विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिल रही है, उसकी जांच कराई जा रही है और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने खाद दुकान के खिलाफ यूरिया का सरकारी दर 266.50 पैसे के बदले 300 लेने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतों की सत्यता की जांच करने के बाद उन खाद्य विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है. साथ ही लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कई ऐसे भी दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है, जो डीलर नहीं होने के बावजूद मनमाने रेट पर उर्वरक की बिक्री कर रहे थे. उनके ऊपर भी न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है.

जिन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनमं इस्माइलपुर के सत्यम कृषि केंद्र के प्रोपराइटर अमरनाथ, शाहकुंड समर्थराज खाद बीज केंद्र के सुजीत कुमार, सुल्तानगंज के संतोष इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर पप्पू कुमार मंडल, राधा कृष्ण ट्रेडिंग के प्रोपराइटर अमरनाथ कुमार और खरीक के धर्मेंद्र ठाकुर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: अच्छी खबर: 100 साल से भी पुराना ऐतिहासिक TNB कॉलेज भवन 'हेरिटेज बिल्डिंग' में होगा शामिल

साथ ही जिनमें लाइसेंस रद्द हुए हैं, उनमें सनहौला-चिराग उर्वरक केंद्र, और बैजाचक पैक्स, गोराडीह-गायत्री कृषि केंद्र और आदित्य राज कृषि केंद्र, रंगरा चौक-सुमन कृषि सेवा केंद्र, चिंतामय ट्रेडर्स, शाहकुंड- रुद्रालय केएसएसएस लिमिटेड , कुशांत कृषि केंद्र , आनंत कृषि केंद्र, नाथनगर - शर्मा कृषि केंद्र ,पंकज कृषि केंद्र, बाबा कृषि केंद्र, सबौर-शिव शक्ति ट्रेडर्स, नवगछिया-मनोज कुमार मंडल ,खाद बीज भंडार, जय किसान कृषि सेवा केंद्र ,राहुल कृषि केंद्र ,ओम जया मेगा ट्रेडर्स ,गुलाम खाद भंडार , करुण कृषि केंद्र. पीरपैंती- अरविंद कृषि केंद्र, इस्माइलपुर- सत्यम कृषि केंद्र, खरीक- राधा कृष्ण ट्रेडर्स, सुल्तानगंज-ग्रामीण के एसएसएस लिमिटेड और कहलगांव- नीतीश कृषि केंद्र शामिल हैं.

आपको बताएं कि खाद विक्रेताओं को शपथ पत्र भरवाया गया था. निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के लिए कहा गया था. जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में खाद विक्रेता से पपत्र भी भरवाया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की बैठक भी आयोजित करवाई थी. निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद की बिक्री को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. किसी भी विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है.

भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) में अधिक कीमत पर यूरिया खाद (Urea Fertilizer) बेचना उर्वरक विक्रेताओं को महंगा पड़ गया है. जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन करने के कारण पांच उर्वरक विक्रेता पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. इसके अलावा 26 विक्रेताओं के लाइसेंस को रद्द किया गया है, जबकि 61 लाइसेंस को लंबित किया गया है.

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जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा है कि उर्वरक से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस भी प्रखंड में इस तरह की शिकायत आ रही है, उसके लिए जवाबदेही तय कर दी गई है.

देखें रिपोर्ट

कृष्णकांत झा ने बताया कि यूरिया की सही कीमत पर बिक्री को लेकर कृषि निदेशक के निर्देश के बाद जिले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. जिस भी खाद विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिल रही है, उसकी जांच कराई जा रही है और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने खाद दुकान के खिलाफ यूरिया का सरकारी दर 266.50 पैसे के बदले 300 लेने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतों की सत्यता की जांच करने के बाद उन खाद्य विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है. साथ ही लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कई ऐसे भी दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है, जो डीलर नहीं होने के बावजूद मनमाने रेट पर उर्वरक की बिक्री कर रहे थे. उनके ऊपर भी न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है.

जिन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनमं इस्माइलपुर के सत्यम कृषि केंद्र के प्रोपराइटर अमरनाथ, शाहकुंड समर्थराज खाद बीज केंद्र के सुजीत कुमार, सुल्तानगंज के संतोष इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर पप्पू कुमार मंडल, राधा कृष्ण ट्रेडिंग के प्रोपराइटर अमरनाथ कुमार और खरीक के धर्मेंद्र ठाकुर शामिल हैं.

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साथ ही जिनमें लाइसेंस रद्द हुए हैं, उनमें सनहौला-चिराग उर्वरक केंद्र, और बैजाचक पैक्स, गोराडीह-गायत्री कृषि केंद्र और आदित्य राज कृषि केंद्र, रंगरा चौक-सुमन कृषि सेवा केंद्र, चिंतामय ट्रेडर्स, शाहकुंड- रुद्रालय केएसएसएस लिमिटेड , कुशांत कृषि केंद्र , आनंत कृषि केंद्र, नाथनगर - शर्मा कृषि केंद्र ,पंकज कृषि केंद्र, बाबा कृषि केंद्र, सबौर-शिव शक्ति ट्रेडर्स, नवगछिया-मनोज कुमार मंडल ,खाद बीज भंडार, जय किसान कृषि सेवा केंद्र ,राहुल कृषि केंद्र ,ओम जया मेगा ट्रेडर्स ,गुलाम खाद भंडार , करुण कृषि केंद्र. पीरपैंती- अरविंद कृषि केंद्र, इस्माइलपुर- सत्यम कृषि केंद्र, खरीक- राधा कृष्ण ट्रेडर्स, सुल्तानगंज-ग्रामीण के एसएसएस लिमिटेड और कहलगांव- नीतीश कृषि केंद्र शामिल हैं.

आपको बताएं कि खाद विक्रेताओं को शपथ पत्र भरवाया गया था. निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के लिए कहा गया था. जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में खाद विक्रेता से पपत्र भी भरवाया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की बैठक भी आयोजित करवाई थी. निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद की बिक्री को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. किसी भी विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है.

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