ETV Bharat / state

भागलपुर : सगे भाई की हत्या मामले में बहन को उम्रकैद - भागलपुर सिविल कोर्ट

11 लोगों ने घटना के बारे में कोर्ट के समक्ष गवाही दी. वहीं, एफएसएल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. जिसके आधार पर कोर्ट ने नीलम कुमारी को सजा सुनाई. घटना के दिन बड़ी बहन ने रात के 1 बेजे के बाद सिर पर खंती से हमला कर भाई की हत्या कर दी.

bhagalpur
भागलपुर सिविल कोर्ट
author img

By

Published : Feb 12, 2020, 3:01 PM IST

भागलपुरः सिविल कोर्ट ने सगे भाई की हत्या के मामले में बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की बेंच ने सगे भाई नीतीश कुमार की हत्या के मामले में बड़ी बहन नीलम कुमारी को यह सजा सुनाई. इस केस के बारे में अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता ने पूरी जानकारी ईटीवी भारत को दी.

अभियोजक जय करण गुप्ता के मुताबिक कोर्ट ने हत्या के मामले को जघन्य अपराध माना. सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर पूरब टोला में 20 मई 2019 की रात बहन ने भाई की हत्या की थी. घटना को अंजाम उस समय दी गई जब रामनिवास सिंह का पुत्र नीतीश कुमार घर में सो रहा था. खंती से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई. घटना के दिन माता-पिता उसके ननिहाल गए हुए थे. जबकि घर में बड़ी बेटी नीलम और छोटी बेटी नेहा के साथ भाई नीतीश था.

bhagalpur
अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता

'चचेरे भाई को फसाने की कोशिश'

दोषी नीलम ने घरवाले के दवाब के आगे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. मां के सामने ही झाड़ी से खोई हुई चाबी और मोबाइल खोज कर घर लायी. जिसके बाद सुल्तानगंज पुलिस ने नीलम को गिरफ्तार कर लिया. केस में उसे आरोपी बनाकर जेल भेजा गया. लेकिन कोर्ट में नीलम ने चचेरे भाई पर आरोप मढ़ दी. वहीं, आरोपितों की तरफ से डराने-धमकाने की बात कही. लेकिन एफएसएल के रिपोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया.

ईटीवी बारत संवाददाता की रिपोर्ट

अहम साबित हुई एफएसएल रिपोर्ट

बता दें कि बरामद खंती और कपड़े पर लगे खून की जांच एफएसएल पटना भेजा गया. जहां, रिपोर्ट में खंती और कपड़े पर नीतीश के खून का सैंपल मेल कर गया. परिवार वालों ने नीलम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी. जिसके आधार पर कोर्ट में फैसला हुआ. बता दें कि नीलम की शादी कुछ दिन पहले ही शाहकुंड प्रखंड में हुई है.

भागलपुरः सिविल कोर्ट ने सगे भाई की हत्या के मामले में बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की बेंच ने सगे भाई नीतीश कुमार की हत्या के मामले में बड़ी बहन नीलम कुमारी को यह सजा सुनाई. इस केस के बारे में अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता ने पूरी जानकारी ईटीवी भारत को दी.

अभियोजक जय करण गुप्ता के मुताबिक कोर्ट ने हत्या के मामले को जघन्य अपराध माना. सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर पूरब टोला में 20 मई 2019 की रात बहन ने भाई की हत्या की थी. घटना को अंजाम उस समय दी गई जब रामनिवास सिंह का पुत्र नीतीश कुमार घर में सो रहा था. खंती से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई. घटना के दिन माता-पिता उसके ननिहाल गए हुए थे. जबकि घर में बड़ी बेटी नीलम और छोटी बेटी नेहा के साथ भाई नीतीश था.

bhagalpur
अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता

'चचेरे भाई को फसाने की कोशिश'

दोषी नीलम ने घरवाले के दवाब के आगे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. मां के सामने ही झाड़ी से खोई हुई चाबी और मोबाइल खोज कर घर लायी. जिसके बाद सुल्तानगंज पुलिस ने नीलम को गिरफ्तार कर लिया. केस में उसे आरोपी बनाकर जेल भेजा गया. लेकिन कोर्ट में नीलम ने चचेरे भाई पर आरोप मढ़ दी. वहीं, आरोपितों की तरफ से डराने-धमकाने की बात कही. लेकिन एफएसएल के रिपोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया.

ईटीवी बारत संवाददाता की रिपोर्ट

अहम साबित हुई एफएसएल रिपोर्ट

बता दें कि बरामद खंती और कपड़े पर लगे खून की जांच एफएसएल पटना भेजा गया. जहां, रिपोर्ट में खंती और कपड़े पर नीतीश के खून का सैंपल मेल कर गया. परिवार वालों ने नीलम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी. जिसके आधार पर कोर्ट में फैसला हुआ. बता दें कि नीलम की शादी कुछ दिन पहले ही शाहकुंड प्रखंड में हुई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.