ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा - Bhagalpur court sentenced the convict to 20 years

भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे के मुहैया कराने निर्देश भी दिया.

भागलपुर
भागलपुर
author img

By

Published : Mar 27, 2021, 8:39 PM IST

भागलपुर: कजरैली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय दोषियों को सजा सुनाई है. रोहित शंकर की अदालत ने शनिवार को दोषी अभियुक्त मो. बंटी को 20 साल और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: पिता करा रहा था मजदूरी, भागकर मासूम पहुंची कोर्ट, स्थानीय लोगों ने किया चाइल्ड लाइन के हवाले

2014 में किया गया दुष्कर्म
मामले के बारे में जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 27 मार्च को मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था. आज 20 साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. मोहम्मद बंटी ने अपने ही गांव के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.

देखें रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि घटना 2014 में घटी थी. जब नाबालिग खेत से घास काट कर वापस घर लौट रही थी तभी सुनसान रास्ते में उसे जबरदस्ती रोक कर मोहम्मद बंटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी नाबालिक की मां को मिली तो वह मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया.

3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के दिए निर्देश
वहीं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला स्थानीय कजरैली थाने में 14 सितंबर 2014 को दर्ज किया था. मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए. वादी पक्ष की दलीलों को सुनते हुए और साक्ष्य के आधार पर सही मानते हुए मो. बंटी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. वहीं, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें: भागलपुर: राजेंद्र मंडल हत्याकांड में दो दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

यह भी पढ़ें: हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, आज लगेगी सजा पर मुहर

भागलपुर: कजरैली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय दोषियों को सजा सुनाई है. रोहित शंकर की अदालत ने शनिवार को दोषी अभियुक्त मो. बंटी को 20 साल और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: पिता करा रहा था मजदूरी, भागकर मासूम पहुंची कोर्ट, स्थानीय लोगों ने किया चाइल्ड लाइन के हवाले

2014 में किया गया दुष्कर्म
मामले के बारे में जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 27 मार्च को मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था. आज 20 साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. मोहम्मद बंटी ने अपने ही गांव के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.

देखें रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि घटना 2014 में घटी थी. जब नाबालिग खेत से घास काट कर वापस घर लौट रही थी तभी सुनसान रास्ते में उसे जबरदस्ती रोक कर मोहम्मद बंटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी नाबालिक की मां को मिली तो वह मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया.

3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के दिए निर्देश
वहीं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला स्थानीय कजरैली थाने में 14 सितंबर 2014 को दर्ज किया था. मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए. वादी पक्ष की दलीलों को सुनते हुए और साक्ष्य के आधार पर सही मानते हुए मो. बंटी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. वहीं, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें: भागलपुर: राजेंद्र मंडल हत्याकांड में दो दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

यह भी पढ़ें: हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, आज लगेगी सजा पर मुहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.