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आर्म्स एक्‍ट मामलाः मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आरोप तय - Hearing in Begusarai court on manju verma

17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के घर सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित 50 कारतूस बरामद किए थे. जिसके बाद कई महीने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा जेल में रहे. अभी दोनों जमानत पर रिहा हैं.

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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा उनके पति
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Published : Feb 7, 2020, 9:27 AM IST

बेगूसरायः आर्म्स एक्‍ट के मामले में घिरी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पर आरोप तय कर दिया है. 27 मार्च को बेगूसराय कोर्ट में मामले पर गवाही होगी.

न्यायाधीश दीपक भटनागर ने किया आरोप तय
बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक भटनागर के कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई. जहां गवाहों को सम्मन जारी करने का निर्देश भी दिया गया. कोर्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का यह मामला काफी दिनों से लंबित है. अब कोर्ट ने इस मामले में गवाही के लिए 27 मार्च की तारीख निर्धारित की है.

आरोप मुक्त करने का दिया था आवेदन
बताते दें कि इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति ने कोर्ट में कई बार आरोप मुक्त करने का आवेदन दाखिल किया था. लेकिन कोर्ट ने उनका ये आवेदन अब खारिज कर दिया और आरोप पत्र दाखिल किया है. गौरतलब है कि इस मामला के बाद बिहार में विपक्ष ने सरकार और मंजू वर्मा को लेकर काफी हंगामा मचाया था. मंजू वर्मा काफी दिनों तक गायब रही थीं. बाद में विपक्ष के दबाव के कारण वह सामने आईं और मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया.

ये भी पढ़ेंः मधुबनीः इंटरमीडिएट परीक्षा में मजिस्ट्रेट पर छात्रा ने लगाया अभद्रता का आरोप

जमानत पर रिहा हैं मंजू वर्मा और उनके पति
दरअसल 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के घर सीबीआइ की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित 50 कारतूस और हथियार बरामद किए थे. तब वह बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर काबिज थीं. सीबीआइ टीम ने चेरिया बरियारपुर थाने में मामला दर्ज कराया. उसके बाद गिरफ्तारी के डर से वह फरार हों गईं. बाद में उन्होंन पुलिस की बढ़ती दबिश को देखते हुए कोर्ट में दोनों ने सरेंडर कर दिया. इसके बाद कई महीने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा जेल में रहें. अभी दोनों जमानत पर रिहा हैं.

बेगूसरायः आर्म्स एक्‍ट के मामले में घिरी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पर आरोप तय कर दिया है. 27 मार्च को बेगूसराय कोर्ट में मामले पर गवाही होगी.

न्यायाधीश दीपक भटनागर ने किया आरोप तय
बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक भटनागर के कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई. जहां गवाहों को सम्मन जारी करने का निर्देश भी दिया गया. कोर्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का यह मामला काफी दिनों से लंबित है. अब कोर्ट ने इस मामले में गवाही के लिए 27 मार्च की तारीख निर्धारित की है.

आरोप मुक्त करने का दिया था आवेदन
बताते दें कि इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति ने कोर्ट में कई बार आरोप मुक्त करने का आवेदन दाखिल किया था. लेकिन कोर्ट ने उनका ये आवेदन अब खारिज कर दिया और आरोप पत्र दाखिल किया है. गौरतलब है कि इस मामला के बाद बिहार में विपक्ष ने सरकार और मंजू वर्मा को लेकर काफी हंगामा मचाया था. मंजू वर्मा काफी दिनों तक गायब रही थीं. बाद में विपक्ष के दबाव के कारण वह सामने आईं और मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया.

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जमानत पर रिहा हैं मंजू वर्मा और उनके पति
दरअसल 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के घर सीबीआइ की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित 50 कारतूस और हथियार बरामद किए थे. तब वह बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर काबिज थीं. सीबीआइ टीम ने चेरिया बरियारपुर थाने में मामला दर्ज कराया. उसके बाद गिरफ्तारी के डर से वह फरार हों गईं. बाद में उन्होंन पुलिस की बढ़ती दबिश को देखते हुए कोर्ट में दोनों ने सरेंडर कर दिया. इसके बाद कई महीने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा जेल में रहें. अभी दोनों जमानत पर रिहा हैं.

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manju varma


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