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बाबा रामदेव-बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट में मुकदमा

बाबा रामदेव ( Case Filed Against Baba Ramdev) और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर बेगूसराय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. बेगूसराय कोर्ट में दायर याचिका में संस्थान पर पैसे लेकर भी इलाज नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

Case Filed Against Baba Ramdev
Case Filed Against Baba Ramdev
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Published : Jun 21, 2022, 2:26 PM IST

Updated : Jun 21, 2022, 4:44 PM IST

बेगूसराय: योग गुरु बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बेगूसराय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही उनके सहयोगी बालकृष्ण (Case Filed Against Balakrishna) पर भी मुकदमा किया गया है. बेगूसराय कोर्ट (Begusarai Court ) में दोनों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. बेगूसराय कोर्ट में दायर याचिका में संस्थान पर पैसे लेकर भी इलाज नहीं करने का आरोप लगाया गया है. यह केस बरौनी थाने के नींगा रहने वाले महेन्द्र शर्मा ने दायर करवाया है.

पढ़ें- 'मोदी के रहते भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता', PAK की राजनीतिक अस्थिरता पर भी बोले रामदेव

याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप: महेन्द्र शर्मा ने धारा 420, 406, 467, 468,120 बी में परिवाद पत्र दायर किया है. यह केस जिला व्यवहार न्यायालय के सीजेएम रूम्पा कुमारी के न्यायालय में करवाया गया है. परिवादी ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर आरोप लगाया कि वह पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड (patanjali ayurveda private limited) और महर्षि काटेज योगग्राम झूला में इलाज कराने गया था. उसने संस्थान में इलाज के लिए 90 हजार 900 रुपए की राशि जमा करायी थी लेकिन वहां उसका इलाज नहीं किया गया और उससे 1 लाख रुपए और मांगे गए.

3 दिन पहले दायर हुआ था मुकदमा दायर: ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने इस मुकदमा को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी के न्यायालय भेज दिया है. ये मुकदमा 3 दिन पहले दायर हुआ है. जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते ये मामला अब सामने आया है. दरअसल अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से लगातार आगजनी और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था.

पढ़ें- योग गुरु रामदेव का मदर टेरेसा पर विवादित बयान, बोले- धर्म प्रचार के लिए करती थीं गरीबों का इलाज

बेगूसराय: योग गुरु बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बेगूसराय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही उनके सहयोगी बालकृष्ण (Case Filed Against Balakrishna) पर भी मुकदमा किया गया है. बेगूसराय कोर्ट (Begusarai Court ) में दोनों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. बेगूसराय कोर्ट में दायर याचिका में संस्थान पर पैसे लेकर भी इलाज नहीं करने का आरोप लगाया गया है. यह केस बरौनी थाने के नींगा रहने वाले महेन्द्र शर्मा ने दायर करवाया है.

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याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप: महेन्द्र शर्मा ने धारा 420, 406, 467, 468,120 बी में परिवाद पत्र दायर किया है. यह केस जिला व्यवहार न्यायालय के सीजेएम रूम्पा कुमारी के न्यायालय में करवाया गया है. परिवादी ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर आरोप लगाया कि वह पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड (patanjali ayurveda private limited) और महर्षि काटेज योगग्राम झूला में इलाज कराने गया था. उसने संस्थान में इलाज के लिए 90 हजार 900 रुपए की राशि जमा करायी थी लेकिन वहां उसका इलाज नहीं किया गया और उससे 1 लाख रुपए और मांगे गए.

3 दिन पहले दायर हुआ था मुकदमा दायर: ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने इस मुकदमा को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी के न्यायालय भेज दिया है. ये मुकदमा 3 दिन पहले दायर हुआ है. जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते ये मामला अब सामने आया है. दरअसल अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से लगातार आगजनी और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था.

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Last Updated : Jun 21, 2022, 4:44 PM IST
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