बांकाः बिहार में शराब बंदी कानून लागू है. इसके बावजूद आए दिन पुलिस शराब की खेप बरामद करती है. इसी क्रम में व्यवहार न्यायालय बांका में एडीजे टू संताेष कुमार पांडेय की अदालत ने देसी शराब मामले में एक अभियुक्त काे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है.
देसी शराब के साथ आरोपी हुआ था गिरफ्तार
8 जनवरी 2019 को उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के नेतृत्व में एक टीम छापेमारी करने निकली थी. इस दौरान कटोरिया थाना क्षेत्र के लीलाथान उदयपुर गांव निवासी मुंशीलाल टुडु के घर से चार लीटर देसी शराब काे बरामद किया गया था. माैके से शराब काराेबारी मुंशी लाल टुडू काे उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था. शराब कारोबारी पर बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
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अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त जेल
एडीजे टू संताेष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच साल कारावास के साथ एक लाख का आर्थिक दंड लगाया. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से बहुत में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह और सहायक लोक अभियोजक ओमप्रकाश व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार पासवान ने हिस्सा लिया. सजा मुकर्रर होने के बाद सजायाफ्ता को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया.