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बांका: नगर परिषद के उपसभापति पद के चुनाव की घोषणा, राज्य निर्वाचन आयोग ने DM को भेजा पत्र

नगर परिषद के उप सभापति के पद पर 20 अगस्त को चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. चुनाव संपन्न कराने के लिए अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करने को कहा है.

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Published : Aug 7, 2020, 3:57 PM IST

बांका: बांका नगर परिषद के उप सभापति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उप सभापति पद पर 20 अगस्त को चुनाव संपन्न कराया जाएगा. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम सुहर्ष भगत को पत्र भेजकर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है.

आयोग ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के तहत बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया 2010 प्रावधान के तहत रिक्त हुए उप सभापति के पद पर 20 अगस्त को निर्वाचन कराने का निर्देश दिया है. दिए गए आदेश में कहा गया है कि 12 अगस्त तक नगर परिषद के सभी सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जाए एवं निर्वाचन के लिए विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे चुनाव प्रेक्षक
आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए जिले के पदस्थापित अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करते हुए उनका मोबाइल नंबर, नाम एवं अन्य सूचना 10 अगस्त तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही आयोग द्वारा निर्वाचन को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर इसकी वीडियोग्राफी कराने एवं कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखने रखने को कहा है.

गलत सूचना देने की वजह से उपसभापति हुए थे पदच्युत
आपको बताते चले कि पांच महीने पहले वार्ड सदस्य संतोष कुमार सिंह द्वारा बांका नगर परिषद के उपसभापति अनिल कुमार सिंह पर चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान दाखिल किए गए प्रपत्र में गलत सूचना दिए जाने का आरोप लगाया था. इसमें जांच के बाद इसकी पुष्टि होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने गलत सूचना दिए जाने पर उप सभापति अनिल कुमार सिंह को पदच्युत कर दिया गया था. तब से लेकर अब तक यह पद खाली था.

बांका: बांका नगर परिषद के उप सभापति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उप सभापति पद पर 20 अगस्त को चुनाव संपन्न कराया जाएगा. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम सुहर्ष भगत को पत्र भेजकर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है.

आयोग ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के तहत बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया 2010 प्रावधान के तहत रिक्त हुए उप सभापति के पद पर 20 अगस्त को निर्वाचन कराने का निर्देश दिया है. दिए गए आदेश में कहा गया है कि 12 अगस्त तक नगर परिषद के सभी सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जाए एवं निर्वाचन के लिए विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे चुनाव प्रेक्षक
आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए जिले के पदस्थापित अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करते हुए उनका मोबाइल नंबर, नाम एवं अन्य सूचना 10 अगस्त तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही आयोग द्वारा निर्वाचन को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर इसकी वीडियोग्राफी कराने एवं कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखने रखने को कहा है.

गलत सूचना देने की वजह से उपसभापति हुए थे पदच्युत
आपको बताते चले कि पांच महीने पहले वार्ड सदस्य संतोष कुमार सिंह द्वारा बांका नगर परिषद के उपसभापति अनिल कुमार सिंह पर चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान दाखिल किए गए प्रपत्र में गलत सूचना दिए जाने का आरोप लगाया था. इसमें जांच के बाद इसकी पुष्टि होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने गलत सूचना दिए जाने पर उप सभापति अनिल कुमार सिंह को पदच्युत कर दिया गया था. तब से लेकर अब तक यह पद खाली था.

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