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बांकाः शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई पांच साल की सजा और 1 लाख जुर्माना - देसी शराब

18 अगस्त 2018 को फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के चेंगाखांड गांव में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने छापेमारी करके अजय दास के घर के पास खलिहान में रखा दो लीटर देसी शराब बरामद किया था.

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Published : Feb 10, 2021, 11:42 AM IST

बांकाः जिला व्यवहार न्यायालय में शराब तस्करी का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई. एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया.

देसी शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, 18 अगस्त 2018 को फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के चेंगाखांड गांव में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने छापेमारी करके अजय दास के घर के पास खलिहान में रखा दो लीटर देसी शराब बरामद किया था. विभाग ने आरोपी अजय दास को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद एडीजे द्वितीय ने पांच साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेः आज पदभार ग्रहण करेंगे मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग की मिली है जिम्मेदारी

अर्थदंड नहीं देने पर होगी तीन महीने की अतिरिक्त्त सजा
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने कहा कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से सुभाष कुमार गुप्ता ने हिस्सा लिया. फैसले के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

बांकाः जिला व्यवहार न्यायालय में शराब तस्करी का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई. एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया.

देसी शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, 18 अगस्त 2018 को फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के चेंगाखांड गांव में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने छापेमारी करके अजय दास के घर के पास खलिहान में रखा दो लीटर देसी शराब बरामद किया था. विभाग ने आरोपी अजय दास को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद एडीजे द्वितीय ने पांच साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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अर्थदंड नहीं देने पर होगी तीन महीने की अतिरिक्त्त सजा
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने कहा कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से सुभाष कुमार गुप्ता ने हिस्सा लिया. फैसले के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

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