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अरवल: 60 लाख की शराब बरामद, झारखंड से भेजी जा रही थी पूर्णिया

अरवल में साठ लाख की शराब बरामद (Liquor Recovered In Arwal) हुई है. पुलिस ने NH-139 पर आमिर बिगहा के पास से बरामद किया है. ये शराब झारखंड से पूर्णिया भेजी जा रही थी. पुलिस शराब बरामदगी को बड़ी सफलता मान रही है. ये शराब झारखंड से पूर्णिया भेजी जा रही थी. पढ़ें पूरी खबर...

60 लाख की शराब बरामद
60 लाख की शराब बरामद
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Published : Nov 25, 2022, 10:34 PM IST

Updated : Nov 26, 2022, 9:08 PM IST

अरवल: बिहार के अरवल में भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया (Huge Quantity Of Liquor Recover In Arwal) है. अरवल पुलिस ने 60 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की है जो कलेर पुलिस ने NH-139 पर आमिर बिगहा के पास से बरामद किया है. ये शराब झारखंड से पूर्णिया भेजी जा रही थी. जिले में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शराब तस्कर खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए धड़ल्ले से वाइन की तस्करी कर रहे हैं. यहां चोरी-छिपे वाइन की खूब तस्करी हो रही है. ना पीने वालों की कमी है और ना बेचने वालों की कमी है.

ये भी पढे़ं- शराबबंदी वाले बिहार में पुलिसकर्मी का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा नशे में धुत स्वास्थ्यकर्मी, देखें VIDEO

बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete liquor ban in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया था. सीएम नीतीश कुमार (cm Nitish Kumar) ने राजस्व के भारी नुकसान को दरकिनार करते हुए अपराध और घरेलू हिंसा को कम करने के मकसद से ये कदम उठाया था. लेकिन प्रदेश में देसी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बिक रही है.

बिहार में पूरी तरह से बंद है शराबः गौरतलब है कि बिहार में 2016 से शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है. यहां शराब की खरीद और बिक्री व सेवन पर पाबन्दी है. इसको लेकर नीतीश सरकार और कड़ाई से लागू करने के लिए बीच-बीच में नए-नए आदेश भी पारित करती रही है. इसको लेकर बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. और लाखों मुकदमे व्यवहार न्यायालय में चल रहे हैं. गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3075 अभियुक्तों को पकड़ा गया. जिनसे करीब 52 लाख 26 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. वहीं, मई में 5887 लोगो की गिरफ्तारी की गई है. और 1.39 करोड़ की वसूली की गई है. वहीं, जून में 8651 गिरफ्तारी, 2.06 करोड़ वसूली, जुलाई में 11,557 गिरफ्तारी, 2.90 करोड़ वसूली, अगस्त में 18,757 गिरफ्तारी, 5.63 करोड़ वसूली, सितंबर 20,690 गिरफ्तारी, 5.03 करोड़ वसूली की गई है. इसके अलावा संशोधन कानून से पहले दर्ज मामलों में 3559 अभियुक्तों को भी धारा 37 के तहत दो से पांच हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है.

अरवल: बिहार के अरवल में भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया (Huge Quantity Of Liquor Recover In Arwal) है. अरवल पुलिस ने 60 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की है जो कलेर पुलिस ने NH-139 पर आमिर बिगहा के पास से बरामद किया है. ये शराब झारखंड से पूर्णिया भेजी जा रही थी. जिले में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शराब तस्कर खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए धड़ल्ले से वाइन की तस्करी कर रहे हैं. यहां चोरी-छिपे वाइन की खूब तस्करी हो रही है. ना पीने वालों की कमी है और ना बेचने वालों की कमी है.

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बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete liquor ban in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया था. सीएम नीतीश कुमार (cm Nitish Kumar) ने राजस्व के भारी नुकसान को दरकिनार करते हुए अपराध और घरेलू हिंसा को कम करने के मकसद से ये कदम उठाया था. लेकिन प्रदेश में देसी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बिक रही है.

बिहार में पूरी तरह से बंद है शराबः गौरतलब है कि बिहार में 2016 से शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है. यहां शराब की खरीद और बिक्री व सेवन पर पाबन्दी है. इसको लेकर नीतीश सरकार और कड़ाई से लागू करने के लिए बीच-बीच में नए-नए आदेश भी पारित करती रही है. इसको लेकर बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. और लाखों मुकदमे व्यवहार न्यायालय में चल रहे हैं. गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3075 अभियुक्तों को पकड़ा गया. जिनसे करीब 52 लाख 26 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. वहीं, मई में 5887 लोगो की गिरफ्तारी की गई है. और 1.39 करोड़ की वसूली की गई है. वहीं, जून में 8651 गिरफ्तारी, 2.06 करोड़ वसूली, जुलाई में 11,557 गिरफ्तारी, 2.90 करोड़ वसूली, अगस्त में 18,757 गिरफ्तारी, 5.63 करोड़ वसूली, सितंबर 20,690 गिरफ्तारी, 5.03 करोड़ वसूली की गई है. इसके अलावा संशोधन कानून से पहले दर्ज मामलों में 3559 अभियुक्तों को भी धारा 37 के तहत दो से पांच हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है.

Last Updated : Nov 26, 2022, 9:08 PM IST
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