पटना: बिहार के विधि मंत्री ( Minister of Law Department ) प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने हिंदी भवन सभागार (Hindi Bhawan Auditorium) में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों के साथ-साथ पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की.
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बैठक के दौरान विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी दी, कि मंदिर मठों और मस्जिदों की भूमि का जैसे ही सर्वे हो जाएगा, उस का स्वामित्व प्रमाण पत्र संबंधित मठ मंदिर और मस्जिद के नाम पर कर दिया जाएगा.
'इसका उद्देश्य मंदिर मठ और मस्जिद की भूमि को चिन्हित कर विधिवत अतिक्रमण मुक्त कराना है. और मुक्त हुए इन भूमियों को चिन्हित कर जल्द ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा बनाए गए एक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा. जिसमे मठ-मंदिर से संबंधित विवरण तथा खाता खेसरा एवं रकबा सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं अपलोड रहेंगी.' : प्रमोद कुमार, विधि मंत्री, बिहार
'मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है. जिसका संरक्षण सरकार का दायित्व है. राज्य में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो निबंधित नहीं है. कुछ नए मंदिरों का भी निर्माण हुआ है. और वैसे सभी निबंधित, गैर निबंधित निर्माणाधीन मंदिरों की सूची खाता, खसरा एवं रखवा सहित धार्मिक न्यास परिषद के पोर्टल पर अपलोड करने का दिशा निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दे दिया गया है.' : प्रमोद कुमार, विधि मंत्री, बिहार
विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया उनके द्वारा अपर समाहर्ता पटना (Additional Collector Patna) की अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण हेतु एक टीम का गठन किया गया है. जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन सदस्य के रूप में नामित होंगे. इस टीम के द्वारा मठ मंदिर से संबंधित भूमि की पहचान तथा उस भूमि से संबंधित विवरण को 1 माह के अंदर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को उपलब्ध कराने के आदेश भी इस बैठक के माध्यम से जारी किए गए हैं.
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