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तेजस्वी की जमानत रद्द करने की अर्जी पर राजद प्रवक्ता ने CBI के खिलाफ ऐसे निकाली भड़ास - राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह

डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की जमानत को रद्द कराने को लेकर CBI द्वारा दायर की गई अर्जी पर (cbi demand to cancel Tejashwi Yadav bail ) राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है. राजद का कहना है कि सीबीआई के इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है.

RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव
RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव
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Published : Sep 17, 2022, 7:10 PM IST

Updated : Sep 17, 2022, 7:48 PM IST

पटना: डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की जमानत को रद्द कराने को लेकर CBI द्वारा दायर की गई अर्जी (cbi demand to cancel Tejashwi Yadav bail )का मामला तूल पकड़ने लगा है. राजद का कहना है कि सीबीआई के इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. शनिवार काे राजद के प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है.

इसे भी पढ़ेंः CBI.. ED ने पटना में डाला डेरा, रडार पर तेजस्वी समेत JDU के बड़े नेता

...तो विपक्ष के सारे नेता जेल में होतेः शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और देश कानून से चलता है. शक्ति ने कहा कि CBI काेर्ट जा रही है यह उनकी मर्जी है, लेकिन यह बात भी है कि अगर सीबीआई की चलती तो देश के सारे विपक्षी नेता जेल में होते. शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जब-जब रेड मारा है उनको सहयोग मिला है. सांच को आंच की जरूरत नहीं होती. सीबीआई जा रही है तो जाए. यह उनकी मर्जी है. कानून सबके लिए है. यहां तक कि बिहार की मीडिया ने भी देखा है कि हमारे नेता ने सीबीआई का सहयोग ही किया है.

"अगर सीबीआई का चलता तो सारे विपक्ष के नेता जेल में होते. सीबीआई ने जब-जब रेड मारा है उनको सहयोग मिला है. सांच को आंच की जरूरत नहीं होती. सीबीआई काेर्ट जा रही है तो जाए. यह उनकी मर्जी है. कानून सबके लिए है"-शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता, राजद

तेजस्वी की जमानत रद्द करने के लिए CBI ने दी अर्जीः IRCTC घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग काे लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार काे विशेष अदालत का रुख किया है. CBI ने अपने अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है. स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है (CBI files application in special court). विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके 28 सितंबर से पहले जवाब मांगा है, कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाय. कोर्ट ने अगर CBI की अर्जी मंजूर कर ली तो तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है.

CBI काे धमकी देने का आराेपः तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को एक प्रेस कॉफ्रेंस में कहा था, ''क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए." तेजस्वी यादव ने RJD के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को धमकाया है. यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है.

पटना: डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की जमानत को रद्द कराने को लेकर CBI द्वारा दायर की गई अर्जी (cbi demand to cancel Tejashwi Yadav bail )का मामला तूल पकड़ने लगा है. राजद का कहना है कि सीबीआई के इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. शनिवार काे राजद के प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है.

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...तो विपक्ष के सारे नेता जेल में होतेः शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और देश कानून से चलता है. शक्ति ने कहा कि CBI काेर्ट जा रही है यह उनकी मर्जी है, लेकिन यह बात भी है कि अगर सीबीआई की चलती तो देश के सारे विपक्षी नेता जेल में होते. शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जब-जब रेड मारा है उनको सहयोग मिला है. सांच को आंच की जरूरत नहीं होती. सीबीआई जा रही है तो जाए. यह उनकी मर्जी है. कानून सबके लिए है. यहां तक कि बिहार की मीडिया ने भी देखा है कि हमारे नेता ने सीबीआई का सहयोग ही किया है.

"अगर सीबीआई का चलता तो सारे विपक्ष के नेता जेल में होते. सीबीआई ने जब-जब रेड मारा है उनको सहयोग मिला है. सांच को आंच की जरूरत नहीं होती. सीबीआई काेर्ट जा रही है तो जाए. यह उनकी मर्जी है. कानून सबके लिए है"-शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता, राजद

तेजस्वी की जमानत रद्द करने के लिए CBI ने दी अर्जीः IRCTC घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग काे लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार काे विशेष अदालत का रुख किया है. CBI ने अपने अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है. स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है (CBI files application in special court). विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके 28 सितंबर से पहले जवाब मांगा है, कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाय. कोर्ट ने अगर CBI की अर्जी मंजूर कर ली तो तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है.

CBI काे धमकी देने का आराेपः तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को एक प्रेस कॉफ्रेंस में कहा था, ''क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए." तेजस्वी यादव ने RJD के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को धमकाया है. यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है.

Last Updated : Sep 17, 2022, 7:48 PM IST
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