पटना: शिक्षा विभाग ( Bihar Education Board ) ने फिजिकल टीचर की बहाली ( Physical Teacher Recruitment ) की प्रक्रिया की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है. हालांकि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन अभी बाकी है, जिसके तहत आरक्षण का लाभ देते हुए संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करना है. इस बीच शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पदों को जिलावार आवंटित कर दिया है.
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प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आवंटित जिलावार पद के अनुसार विद्यालय वार और नियोजन इकाईवार पद आवंटित करना होगा. आवंटन के दौरान इन पदों को अधिकतम नामांकन वाले मध्य विद्यालय को प्राथमिकता देते हुए करना है और उसके बाद नामांकन के घटते हुए क्रम में करना है. जिन विद्यालयों में पूर्व से शारीरिक शिक्षक पदस्थापित है, वहां फिजिकल टीचर का पद आवंटित नहीं करना है. शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय वार पद आवंटित करने की प्रक्रिया 24 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश भी दिया है.
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बता दें कि 6 जनवरी को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण नीति का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है और 3 महीने में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश भी शिक्षा विभाग को दिया है. फिजिकल टीचर के कुल 8386 स्वीकृत पदों के विरुद्ध करीब 3400 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए हैं. अगर आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो यह संख्या कुछ और बढ़ सकती है.
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गौरतलब है कि राइट टू एजुकेशन के तहत राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति अनिवार्य है. जहां 100 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं. बिहार में कुल 8386 पद फिजिकल टीचर के सृजित किए गए हैं, जिन्हें ₹8000 प्रति माह की दर से वेतन मिलेगा और उन्हें ₹200 वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगी.
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