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पटना हाईकोर्ट में आज से शुरू फिजिकल सुनवाई, ई-पास वाले को ही एंट्री - SOP

पटना हाईकोर्ट में सोमवार से फिजिकल सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट रूम में सिर्फ ई पास वाले को ही प्रवेश की अनुमति है. इसके साथ ही हाईकोर्ट परिसर में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court
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Published : Sep 27, 2021, 11:18 AM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में करीब छह माह के बाद फिजिकल सुनवाई शुरू हुई. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण पटना हाईकोर्ट में मार्च, 2021 के बाद से अब तक मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई की जा रही थी. फिजिकल सुनवाई के लिए एसओपी जारी कर दिया गया है. एसओपी (SOP) के अनुसार सोमवार से गुरुवार हाईकोर्ट परिसर में फिजिकल रूप से और शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी. इसके साथ ही सुनवाई में तलब किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को विशेष पास जारी किया जाएगा. कोर्ट रूम में सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा जारी ई पासधारी को ही प्रवेश की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ें: पटना हाई कोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होगी फिजिकल माध्यम से सुनवाई

कोर्ट में उन्हीं अधिवक्ताओं व क्लर्क को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके मुकदमे की आज सुनवाई लिस्ट पर है. कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के पहले सभीका तापमान लिया जा रहा है. मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन किया जा रहा है. फ्लू, बुखार व सर्दी खांसी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. करोना के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देश का पालन भी अनिवार्य है.

संभावित भीड़ को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए नए नियम बनाये गए हैं. साथ ही कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए गेट भी निर्धारित कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट के गेट संख्या एक से सिर्फ जजों को आने-जाने की अनुमति होगी. जबकि गेट संख्या तीन से वकील और उनके मुंशी तथा हाईकोर्ट कर्मी प्रवेश कर सकते हैं. गेट संख्या चार से वकील, उनके मुंशी, हाईकोर्ट कर्मी सहित अन्य लोग कोर्ट परिसर में आ सकेंगे.

ये भी पढ़ें: DM ने कोर्ट को दी जानकारी- 'जल्ला वाले हनुमान मंदिर की 20 बीघा जमीन पर अतिक्रमण', CO ने नकारा

पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में करीब छह माह के बाद फिजिकल सुनवाई शुरू हुई. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण पटना हाईकोर्ट में मार्च, 2021 के बाद से अब तक मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई की जा रही थी. फिजिकल सुनवाई के लिए एसओपी जारी कर दिया गया है. एसओपी (SOP) के अनुसार सोमवार से गुरुवार हाईकोर्ट परिसर में फिजिकल रूप से और शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी. इसके साथ ही सुनवाई में तलब किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को विशेष पास जारी किया जाएगा. कोर्ट रूम में सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा जारी ई पासधारी को ही प्रवेश की अनुमति होगी.

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कोर्ट में उन्हीं अधिवक्ताओं व क्लर्क को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके मुकदमे की आज सुनवाई लिस्ट पर है. कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के पहले सभीका तापमान लिया जा रहा है. मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन किया जा रहा है. फ्लू, बुखार व सर्दी खांसी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. करोना के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देश का पालन भी अनिवार्य है.

संभावित भीड़ को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए नए नियम बनाये गए हैं. साथ ही कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए गेट भी निर्धारित कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट के गेट संख्या एक से सिर्फ जजों को आने-जाने की अनुमति होगी. जबकि गेट संख्या तीन से वकील और उनके मुंशी तथा हाईकोर्ट कर्मी प्रवेश कर सकते हैं. गेट संख्या चार से वकील, उनके मुंशी, हाईकोर्ट कर्मी सहित अन्य लोग कोर्ट परिसर में आ सकेंगे.

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